कार रजिस्ट्रेशन में देरी पर आरटीओ संजय सिंह पर लगा 50 हजार हर्जाना

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी नीलामी में खरीदी कार का पंजीकरण में 3 साल की देरी करने पर आरटीओ कानपुर नगर संजय सिंह व राज्य सरकार पर 50 हजार रूपये हर्जाना लगाया है।

Update:2019-04-09 20:14 IST

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी नीलामी में खरीदी कार का पंजीकरण में 3 साल की देरी करने पर आरटीओ कानपुर नगर संजय सिंह व राज्य सरकार पर 50 हजार रूपये हर्जाना लगाया है। कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए आरटीओ ने 29 मार्च 19 को हलफनामा दाखिल कर बताया कि कार का पंजीकरण हो गया है।

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कोर्ट ने कहा कि आरटीओ ने मनमाने तौर पर अवैध तरीके से वाहन का पंजीकरण लटकाए रखा। कोर्ट ने राज्य सरकार की छूट दी है कि वह हर्जाना राशि का एक माह में भुगतान कर दोषी अधिकारी से वसूल कर ले। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने कानपुर नगर के संजय जायसवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता एम.के. तिवारी का कहना था कि 1अप्रैल 2016 को आरटीओ से अनापत्ति लेकर पुलिस विभाग ने जाईलो कार नीलाम की जिसे अधिकतम बोली के आधार पर याची ने खरीदा। कार का बीमा कराकर पंजीकरण के लिए आवेदन दिया, एक साल बाद उसे दुबारा बीमा कराना पड़ा।

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इसके बावजूद कार का पंजीकरण नहीं किया गया तो उसने हाई कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने आरटीओ को तलब किया 29 मार्च को हलफनामा दाखिल कर आरटीओ ने बताया कि कार का पंजीकरण कर दिया गया है। किंतु कोर्ट ने तीन साल तक परेशान करने व याचिका दाखिल करने को मजबूर करने के लिए आरटीओ पर हर्जाना लगाया है।

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