इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 साल की नाबालिग ग्राम प्रधान के चुनाव की वैधता को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की तिथि 4 अप्रैल तय की है।
-कोर्ट ने कहा है कि चुनाव की खामियों को चुनाव याचिका के जरिए चुनौती दी जानी चाहिए।
-चूंकि यह मामला नाबालिग को ग्राम प्रधान चुनने का है।
-इसलिए जौनपुर के जिलाधिकारी स्वयं विस्तृत ब्यौरे के साथ हलफनामा दाखिल करे।
-यह आदेश न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और न्यायमूर्ति वीके मिश्र की खंडपीठ ने इंद्रावती की याचिका पर दिया है।
याचिका में क्या ?
-याचिका के अनुसार जौनपुर की शाहगंज तहसील स्थित ग्राम पंचायत भाणमलपुर का चुनाव हुआ।
-मतदाता सूची में 25 वर्ष आयु लिखी होने के आधार पर विपक्षी रंजना गौतम ने पर्चा दाखिल किया और वह ग्राम प्रधान चुनी गई।
-जबकि रंजना 17 साल की है। इसलिए वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है।
-याचिका पर राज्य सरकार से इस बावत जानकारी मांगी गई।
-स्थायी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि विपक्षी प्रधान की जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र में 10 अगस्त 98 दर्ज है।
कोर्ट ने डीएम से मांगा जवाबी हलफनामा
-मतदाता सूची में 25 वर्ष आयु लिखी होेने के आधार पर नामांकन स्वीकार किया गया।
-उस समय आयु को लेकर आपत्ति दाखिल नहीं की गई।
-इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी से जवाबी हलफनामा मांगा है।
-कोर्ट ने कहा, वोटर लिस्ट में दर्ज आयु को व्यक्ति की आयु नहीं मानी जा सकती।
-कोर्ट ने विपक्षी प्रधान को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।