इलाहाबाद/वाराणसी : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के करसड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को 15 जुलाई तक चालू करने का सख्त निर्देश दिया है। रमना गांव में 72 एकड़ क्षेत्र में शहर का कूड़ा डंप किया जाता था। नगर निगम ने कूड़े को समेटने का काम किया है। प्लांट चालू होने के बाद कूड़े के अंबार से गांव के लोगों को निजात मिलेगी। कोर्ट ने अगली तारीख पर प्रगति रिपोर्ट के साथ नगर आयुक्त को तलब किया है।
कोर्ट ने दिया आदेश
-यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी के शुक्ला और न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी की बेंच ने राधेश्याम मिश्र की जनहित याचिका पर दिया है।
-याची का कहना है कि रमना गांव में वाराणसी शहर का कूड़ा बेतरतीब तरीके से फैलाया गया है।
-इस कूड़े की वजह से हो रहे प्रदूषण से लोगों का जीना दूभर हो गया है।
-इस पर कोर्ट ने वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को शीघ्र चालू कर कूड़े के ढेर की समस्या से निजात दिलाने का आदेश दिया है।
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नगर निगम के वकील ने बताया
-नगर निगम के वकील विवेक वर्मा ने बताया कि जल्दी ही प्लांट चालू हो जाएगा।
-कूड़े को 18 एकड़ में समेट दिया गया है।
-याचिका की सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
-कूड़े के निस्तारण के लिए क्लीन गंगा मिशन के तहत केंद्र सरकार से 8 करोड़ की मांग की गई है।
-प्लांट की बाउन्ड्री वॉल का काम चल रहा है और सड़क निर्माण का काम भी जारी है।