इलाहाबाद हाईकोर्ट : अवैध खनन मामले में जिलाधिकारी हुए हाजिर

Update:2018-02-13 21:09 IST

इलाहाबाद : हंडिया में गंगा बालू के अवैध खनन के मामले में इलाहाबाद के जिलाधिकारी सुहास एल.वाई मंगलवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पेश हुए। डीएम की ओर से अपर महाधिवक्ता अमित सिंह ने कहा कि किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं हो रहा है।

पहले अवैध खनन के मामले में जांचोपरान्त शिकायतकर्ता की अर्जी पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट लगने से खफा कोर्ट ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट कैसे लगे। इस पर कहा गया कि फिर से जांच करने के आगे की कार्यवाही की जा रही है।

मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश डी.बी. भोसले और सुनीत कुमार ने कहा कि यह दुखद है कि अवैध खनन में वकील शामिल हैं। यदि ऐसा है तो वकालत के अलावा वकील कोई अन्य व्यवसाय कैसे कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी कल तक कोर्ट में हलफनामा दें कि वहां खनन को लेकर उनके द्वारा अन्य कार्रवाई की गयी। अवैध खनन पर उनकी रोक पर उनका क्या प्रस्ताव है। मामले की सुनवाई वृहस्पतिवार को होगी।

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सीजे से मिले बार अध्यक्ष

सीआईएस से हो रही दिक्कत को लेकर हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष आई.के चतुर्वेदी ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश डी.बी भोसले से मुलाकात की। मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि इस मामले में वष्हस्पतिवार को बैठक बुलाई गयी है। सीआईएस की दिक्कतों को जल्दी ही दूर कर लिया जायेगा, इसके स्थाई समाधान का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान लागिंग की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वकीलों की समस्याओं पर हाईकोर्ट संजीदा है और जल्दी ही इसका हल निकाल लिया जायेगा।

एडिशनल साॅलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह का भव्य स्वागत

 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत सरकार के नवनियुक्त एडिशनल साॅलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह का मंगलवार को हाईकोर्ट बार की ऐतिहासिक लाइब्रेरी हाॅल में भव्य स्वागत किया गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित समारोह की अध्यक्षता अध्यक्ष आई के चतुर्वेदी और संचालन महासचिव ए सी तिवारी ने किया। एडिशनल साॅलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने सदस्य अधिवक्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते कहा कि जो कुछ संभव होगा, वह अधिवक्ताओं के हित के लिए करेंगे।

उन्होंने आश्वासन दिया कि वह भारत सरकार के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ खंडपीठ में विधि व्यवसाय कर रहे अधिवक्ताओं के कल्याण को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे। बार के अध्यक्ष आई के चतुर्वेदी और महासचिव ए सी तिवारी ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु जो भी आवश्यक सहयोग होगा, वह किया जायेगा। असिस्टेंट साॅलिसिटर जनरल भारत सरकार ज्ञान प्रकाश ने कहा कि अधिवक्ताओं का विश्वास है कि नए एडिशनल साॅलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह बार एसोसिएशन एवं कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता कृष्ण पहल ने कहा कि कामयाबी सभी को दिखाई देती है, परन्तु यह कामयाबी कठोर परिश्रम के बाद ही मिलती है, ऐसे में हम सभी को इसके लिए अथक प्रयास करना होगा। इस मौके पर पूर्व शासकीय अधिवक्ता अरूण कुमार मिश्र, रवीन्द्र नाथ ओझा, अफजल अहमद खान दुर्रानी, सुधीर दीक्षित, मुन्ना यादव, श्रीराम पाण्डेय, आनन्द मोहन पाण्डेय, प्रशांत सिंह रिन्कू, संतोष कुमार सिंह, कंचन सिंह, राजकुमार सिंह आदि रहे।

हाईकोर्ट आने के पश्चात एडिशनल साॅलसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी बी भोसले से भी शिष्टाचार भेंट की। इससे पूर्व हाईकोर्ट गेट नम्बर 03 पर नवनियुक्त एडिशनल साॅलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह का स्वागत अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट इकाई की ओर से सैकड़ों अधिवक्ताओं ने किया।

इंदिरा आवास योजना में घोटाले पर कार्रवाई रिपोर्ट तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिद्धार्थनगर में हुए इंदिरा आवास योजना आवंटन घोटाले में आरोपियों के खिलाफ की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट डीएम सिद्धार्थनगर से तलब की है।

कोर्ट ने डीएम को 20 फरवरी तक इस मामले में जानकारी मुहैया कराने का निर्देश दिया है। अखिलेश कुमार की जनहित याचिका की पीठ सुनवाई कर रही है। याचिका में कहा गया है कि डुमरियागंज के मनकापुर ब्लाक में बैजवार बधाई गांव में निर्मित इंदिरा आवासों के आवंटन में घोटाला किया गया। अपात्रों को पात्र बनवाकर दो किश्तों में 70 हजार रूपये दिये गये। शिकायत होने पर डीएम ने इसकी जांच सीडीओ सुदामा प्रसाद को दी। जिसमें सीडीओ ने पाया कि अधिकारियों तथा ग्राम प्रधान की मिलीभगत से अपात्रों को इंदिरा आवास योजना के पैसों का वितरण किया गया है।

याची का कहना था कि जांच रिपोर्ट के बाद भी डीएम कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। सरकारी धन का बंदरबांट किया गया। इस पर कोर्ट ने डीएम से पूछा है कि जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गयी। अपात्रों को दिये गये पैसों की रिकवरी तथा अन्य कार्रवाई की गई या प्रस्तावित है।

दिलीप सरोज के परिजन से मिले हाईकोर्ट के अधिवक्ता

इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की एक टीम पूर्व अपर महाधिवक्ता कमल सिंह यादव के नेतृत्व में प्रतापगढ़, भुलसा गांव में विधि छात्र दिलीप सरोज के परिवार से मिला और परिवार को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का आश्वासन दिया। वकीलों ने दिलीप के पिता राम लाल व भाई महेश चंद्र सहित परिवार से मिल कर हर सम्भव कानूनी मदद देने का आश्वासन दिया।

वकीलों ने राज्य सरकार से मृतक छात्र के परिवार को 50 लाख देने, घटना की हाईकोर्ट जज से न्यायिक जांच कराने की मांग की है। कुछ दबंगों ने पीट पीट कर दिलीप को अधमरा कर दिया था, अस्पताल में उसकी मौत हो गयी।

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