आबकारी विभाग के पेनाल्टी वसूली पर रोक
यह आदेश न्यायमूर्ति राम सूरत राम मौर्य तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने मेसर्स रेडिको खेतान लि कम्पनी की याचिका पर दिया है। याची कम्पनी अल्कोहल लेकर टैंकर से केरल जा रही थी। कम्पनी मालिक ने ऍफ़ आई आर दर्ज कराया और कहा कि वह होटल में ठहरे थे और ड्राइवर गाड़ी में था। उसे नींद आ गयी। जिसपर 10 हजार लीटर अल्कोहल चोरी हो गया।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर से केरल ले जायी जा रही 25 हजार लीटर नेचुरल एल्कोहल में से मध्य प्रदेश में 10 हजार लीटर की चोरी मामले में आबकारी विभाग द्वारा पेनाल्टी वसूली पर रोक लगा दी है और आबकारी आयुक्त उ प्र को आदेश की प्रति मिलने के 2 सप्ताह के भीतर याची कम्पनी के प्रत्यावेदन को तय करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राम सूरत राम मौर्य तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने मेसर्स रेडिको खेतान लि कम्पनी की याचिका पर दिया है। याची कम्पनी अल्कोहल लेकर टैंकर से केरल जा रही थी। कम्पनी मालिक ने ऍफ़ आई आर दर्ज कराया और कहा कि वह होटल में ठहरे थे और ड्राइवर गाड़ी में था। उसे नींद आ गयी। जिसपर 10 हजार लीटर अल्कोहल चोरी हो गया।
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जब की ड्राइबर का कहना है कि एक गाड़ी ने ओवरटेक कर उसे गन प्वाइंट पर ले गए।कुछ सूंघा कर उसे बेहोश कर दिया और अल्कोहल की चोरी की।सरकारी अधिवक्ता बी पी सिंह कछवाह का कहना था कि90 दिन के भीतर मॉल की आपूर्ति की जानकारी देनी थी ।
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किन्तु जानकारी न देकर चोरी की संदिग्ध सुचना देकर टेक्स चोरी का प्रयास किया जा रहा है।नियमानुसार टैक्स के साथ पेनाल्टी भुगतान करना पड़ेगा।किन्तु कोर्ट ने इस मुद्दे को तय करने के लिए आबकारी आयुक्त को आदेश दिया है।