Vikram Saini: खतौली उप चुनाव से पहले विक्रम सैनी को HC से बड़ी राहत, मुजफ्फरनगर दंगा केस में मिली जमानत
Vikram Saini: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीजेपी के विवादित नेता विक्रम सैनी की नियमित जमानत मंजूर कर ली है। सैनी को स्पेशल कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों का दोषी करार दिया था।
Vikram Saini News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार (18 नवंबर) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता विक्रम सैनी को जमानत दे दी। विक्रम सैनी मुजफ्फरनगर दंगा मामले में दोषी करार दिए गए थे। बीजेपी के निवर्तमान विधायक विक्रम सैनी के लिए ये बड़ी रहत भरी खबर है। हाई कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत मंजूर कर ली। बीजेपी नेता की सजा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट 21 नवंबर को सुनवाई करेगी।
इससे पहले, बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को स्पेशल कोर्ट ने मुजफ्फरनगर दंगों का दोषी माना था। अदालत ने उन्हें दो साल की सजा भी सुनाई थी। सजा का मिलने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई थी। बीजेपी नेता विक्रम सैनी उत्तर प्रदेश के खतौली सीट से चुनकर आते हैं। बीजेपी ने खतौली उपचुनाव में उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को प्रत्याशी घोषित किया है।
ट्रायल कोर्ट ने माना था दोषी
मुजफ्फरनगर दंगा (Muzaffarnagar Riots) मामले में ट्रायल कोर्ट ने बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को दोषी माना था। उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। विक्रम सैनी ने हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ याचिका दाखिल की। सैनी की जमानत का आदेश जस्टिस समित गोपाल (Justice Samit Gopal) की एकल पीठ ने दिया।
चली गई थी सैनी की विधायकी
मुजफ्फरनगर स्पेशल कोर्ट (Muzaffarnagar Special Court) ने 11 अक्टूबर को विक्रम सैनी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा की वजह से 4 नवंबर को उनकी यूपी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। बता दें, मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को दंगा भड़का था, जिसमें सैनी को दोषी करार दिया गया था।
28 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला
मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर बीजेपी विधायक विक्रम सैनी सहित 28 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। स्पेशल कोर्ट ने 28 में से 12 लोगों को दो-दो साल की सजा सुनाई, जबकि 15 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत भी हो चुकी है। तब विक्रम सैनी ग्राम प्रधान हुआ करते थे।