इलाहाबाद। इलाहाबाद हाइकोर्ट ने प्रदेश की ग्राम सभाओं में स्थित गांधी चबूतरों पर हुए अतिक्रमण को हटाकर मूल स्थिति बहाल करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव को आदेश दिया है कि संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों व एसडीएम से रिपोर्ट मांगकर गांधी चबूतरों को अतिक्रमण मुक्त करे और अपने मूल स्वरूप में लाये।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने युगान्धरा ग्राम्य विकास एवं जन सेवा संस्थान की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।
कोर्ट ने प्रमुख सचिव को इसकी निगरानी सौंपी है और अतिक्रमण हटाने के कदम उठाने का निर्देश दिया है। याची का कहना था कि प्रदेश की कई गांव सभाओं में 50 साल से बने गांधी चबूतरों पर कब्जा कर लिया गया है और शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।