बड़ी खबर: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु (National Animal) घोषित कर देना चाहिए।
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गोरक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु (National Animal) घोषित कर देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बीफ खाने वालों का मौलिक अधिकार नहीं है। बल्कि जो गाय की पूजा करते हैं और आर्थिक रूप से गायों पर निर्भर हैं ऐसे लोगों का भी मौलिक अधिकार है।
कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार मारने के अधिकार से ज्यादा ऊपर है। कोर्ट ने कहा गौमांस खाने को कभी मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा गाय बूढ़ी और बीमार होने पर भी उपयोगी हैं। गाय का गोबर और मूत्र कृषि दवा बनाने के लिए उपयोगी माना जाता है। गाय की पूजा होती है जो सबसे बढ़कर है।
आज यानी बुधवार को जावेद नाम के शख्स की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। जावेद पर गोहत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत आरोप लगे हुए हैं। ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गोरक्षा सिर्फ किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है। गाय इस देश की संस्कृति है और इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है। फिर चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हों।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को अब सदन में जल्द एक बिल लाना चाहिए। गाय को भी मूल अधिकार मिलने चाहिए। समय आ गया है कि अब गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। वहीं जो भी गाय को परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।