UP: 50 साल से लगने वाले पशु मेले पर कोई रोक नहीं, पुलिस बोली- पशु क्रूरता अधिनियम का हो पालन

Update: 2017-03-24 18:37 GMT

लखनऊ: हाईकोर्ट में शुक्रवार (24 मार्च) को उन्नाव में 50 साल से लगने वाले पशु मेले पर रोक लगाने के खिलाफ एक मामला आया। इस पर सुनवाई के दौरान उन्नाव पुलिस ने सफाई दी कि पशु मेले पर उसने कोई रोक नहीं लगाई गई है, बल्कि यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पशु क्रूरता अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए।

पुलिस की ओर से ये सफाई आने के बाद जस्टिस एपी साही और जस्टिस संजय हरकौली की बेंच ने वक्फ मुसम्मात नब्बन के मुतवल्ली अकील अहमद की ओर से दायर एक याचिका को निस्तारित कर दिया।

क्या था मामला?

याची के अनुसार, उन्नाव जिले के पुरवा थाना क्षेत्र के पीरा शाह बाबा की मजार पर हर साल होली के बाद की पहली एकादशी को मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें पशु मेला भी लगता है। यह मेला 50 वर्ष से भी अधिक समय से लग रहा है। कहा गया कि इस बार जिला प्रशासन की ओर से मेले की अनुमति मिल गई, लेकिन स्थानीय पुलिस का कहना था कि मेले में गाय, बैल और बछड़ा नहीं बिकना चाहिए।

पशु क्रूरता अधिनियम का न हो उल्लंघन

इस पर याची ने हाईकोर्ट की शरण ली। कोर्ट के दखल पर राज्य सरकार के वकील ने बताया, कि उन्नाव पुलिस ने मेले को प्रतिबंधित नहीं किया है, बल्कि याची को यह निर्देश दिया गया है कि मेले के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।

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