गणित विज्ञान में चयनित टीचरों को नियुक्ति देने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में उन प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों को 29 हजार 334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। जिनका इस पद पर चयन हो चुका है। मगर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि पद रिक्त है जिन पर याचीगण का चयन हुआ है या 29 हजार 334 स

Update: 2018-02-12 14:56 GMT

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में उन प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों को 29 हजार 334 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। जिनका इस पद पर चयन हो चुका है। मगर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। कोर्ट ने संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि पद रिक्त है जिन पर याचीगण का चयन हुआ है या 29 हजार 334 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत पद रिक्त है तो वे याचीगण की नियुक्ति करें।

सुरेन्द्र कुमार व 15 अन्य की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी.त्रिपाठी ने दिया है। याचिका में कहा गया है कि याचीगण प्रशिक्षु सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुए थे। 2013 में बेसिक शिक्षा विभाग ने अपर प्राइमरी स्कूलों में गणित-विज्ञान के 29 हजार334 सहायक अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला। याचीगण ने इसमें आवेदन किया और चयनित हो गए लेकिन उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा है कि याचीगण की नियुक्ति पत्र पर छह सप्ताह में निर्णय लिया जाए।

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