इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए दायर पीआईएल पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने माघ मेले के हर स्नान पर्व पर 4,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया। साथ ही मंडलायुक्त व डीएम को इसकी मॉनिटरिंग खुद करने और 15 मार्च को कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
सुनवाई की खास बातें :
-चीफ जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ व जस्टिस दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने दिया आदेश।
-स्नान करने वालों की सुविधा को देखते हुए आदेश दिया गया।
-सरकार ने कोर्ट से कहा, गंगा में नाले से सीधे गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए शहर के 27 नालों को एसटीपी से जोड़ा गया है।
-अन्य 23 नालों को जोड़ने का काम चल रहा है। यह काम भी जल्द पूरा हो जाएगा।
-गंगा नदी में पानी की कमी बताने के लिए एडवोकेट विजय चन्द्र श्रीवास्तव ने कुछ ताजे फोटोग्राफ भी कोर्ट को दिखाए।