इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पीसीएस प्री परीक्षा रिजल्ट में सफल कैंडिडेट्स के नाम पते वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 18 जुलाई को होगी।
कोर्ट ने आयोग की ओर से दाखिल जवाबी हलफनामे का याचियों को जवाब लगाने का भी अवसर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता तथा न्यायमूर्ति एम के गुप्ता की खण्डपीठ ने अनिल कुमार सिंह और 61 अन्य की याचिका सहित दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक मिश्र तथा आयोग की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता जी.के.सिंह और वाई के श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। याचीगण का कहना है कि पीसीएस प्री परीक्षा में 12 सवालों के गलत उत्तर विकल्प दिए गए हैं इसके चलते रिजल्ट प्रभावित हुआ है।
सही उत्तर विकल्प चुनने वाले विफल तथा गलत उत्तर देने वाले सफल घोषित किए गए है। कोर्ट के आदेश पर आयोग ने जवाबी हलफनामा दाखिल किया। याचिका में आयोग के विशेषज्ञों पर भी सवाल उठाए गए हैं।
याचिका में सही प्रश्नोत्तर विकल्प के आधार पर नए सिरे से प्रारंभिक परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की गई है।