माध्यमिक स्कूलों में आउट सोर्सिंग से भर्ती नियम को HC में चुनौती
माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउट सोर्सिंग के जरिए भर्ती करने को लेकर प्रदेश सरकार के नियम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
इलाहाबाद : माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर आउट सोर्सिंग के जरिए भर्ती करने को लेकर प्रदेश सरकार के नियम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार ने इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट के विनियम 101 में संशोधन कर चतुर्थ श्रेणी पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति आउट सोर्सिंग से करने का निर्णय लिया है।
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याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चतुर्थ श्रेणी के हजारों पद माध्यमिक स्कूलों में खाली पड़े हैं। यह ऐसा पद है तो सृजित है और अस्थायी नहीं है। ऐसे में स्थायी पदों पर आउट सोर्सिंग से कर्मचारी रखने की सरकारी नीति गलत एवं मनमानापूर्ण है।
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याचिका पर चीफ जस्टिस डी. बी. भोसले और जस्टिस एम. के. गुप्ता की बेंच में सुनवाई हुई। प्रदेश सरकार की विशेष अपील पर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि आउट सोर्सिंग से भर्ती करने का सरकार का यह निर्णय कानून के तहत उनकी अधिकारिता में है। मामले पर बुधवार को भी सुनवाई होगी।