इलाहाबाद हाईकोर्ट:शिक्षा मित्रों को टीचरों के समान वेतन देने पर जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को शिक्षकों के समान वेतन दिये जाने की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका विनय कुमार पाण्डेय और अन्य की तरफ से दाखिल की गयी है।

Update: 2018-03-06 14:02 GMT

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को शिक्षकों के समान वेतन दिये जाने की मांग में दाखिल याचिका पर प्रदेश सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका विनय कुमार पाण्डेय और अन्य की तरफ से दाखिल की गयी है। याचिका पर जस्टिस एम.सी.त्रिपाठी सुनवाई कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है कि शिक्षामित्र सहायक अध्यापकों की तरह ही काम कर रहे है। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। समान कार्य करने के नाते वे भी टीचरों की भांति समान कार्य समान वेतन के सिद्धान्त पर उनके समान पूरा वेतन व मानदेय पाने के हकदार हैं। कोर्ट ने इस पर जवाब मांगते हुए याची को भी कहा है कि वह भी तीन सप्ताह में सरकार के जवाब का प्रत्युत्तर दाखिल करेेगा ताकि इस मामले की सुनवाई की जा सके।

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