मॉडल शॉप में शराब पीने को लेकर HC के आदेश के खिलाफ सरकार की SC में चुनौती

यूपी में मॉडल शॉप (शराब की दुकानों) में बैठकर शराब पीने की अनुमति पर पुनर्विचार संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

Update: 2017-10-30 19:32 GMT

इलाहाबाद : यूपी में मॉडल शॉप (शराब की दुकानों) में बैठकर शराब पीने की अनुमति पर पुनर्विचार संबंधी हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह जानकारी अपर महाधिवक्ता एम.सी.चतुर्वेदी ने मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस अरूण टंडन और जस्टिस राजीव जोशी की खंडपीठ को दी।

कोर्ट ने अखिल भारतीय सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय परिषद की जनहित याचिका को सुनवाई हेतु 10 नवंबर को पेश करने का आदेश दिया है और कहा है कि अगली तिथि तक अंतरिम आदेश प्राप्त कर लें या अनुपालन रिपोर्ट पेश करे।

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वाराणसी में मुड़कट्टा के पास मॉडल शॉप के खिलाफ याचिका पर उठे इस सवाल कि नशे में वाहन न चलाने की राष्ट्रीय नीति को कैसे लागू किया जाएगा। यदि मॉडल शॉप में शराब पीने की अनुमति दी जाएगी।

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कोर्ट ने कहा कि मॉडल शाप में शराब बेची जा सकती है, यदि वहीं दुकान में शराब पीने की अनुमति दी जाती है तो वह व्यक्ति घर कैसे जाएगा और यदि वाहन चलाकर जाता है तो शराब पीकर वाहन चलाने से केसे रोका जा सकता है।

महाधिवक्ता ने कोर्ट से एक महीने का पुनर्विचार का समय मांगा था। सोमवार को कोर्ट को बताया गया कि सरकार ने आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, इसलिए सुनवाई स्थगित की जाए।

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