Shri Krishna Janmabhoomi: इलाहाबाद हाईकोर्ट श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह से जुड़ी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा
Shri Krishna Janmabhoomi: भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव मथुरा की ओर से दीखिल याचिका में 20 जुलाई 1973 के फैसले को रद्द करते हुए 13.37 एकड़ कटरा केशव देव की जमीन को श्रीकृष्ण विराजमान के नाम घोषित किये जाने की अपील की थी।
Shri Krishna Janmabhoomi: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट नें मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मामलों को 26 मई को अपने पास ट्रांसफर कर लिया। अब इस मामले में भी सुनवाई रामजन्मभूमि विवाद की तरह ही होगा। हाई कोर्ट ने यह फैसला श्री कृष्ण विराजमान याचिका पर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट नें मथुरा जिला न्यायालय से सभी मामलों के रिकार्ड अपने पास ट्रांसफर करने को कहा है। पीछली सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने सिविल कोर्ट में कहा कि मामला सुनवाई योग्य नहीं है, क्यों कि इसको लेकर 1968 में समझौता हो चुका है।
बता दें कि बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट नें शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका खारिज करते हुए पूरे मामले को नए सिरे से सुनने का आदेश दिया था। इसके बाद सभी पक्षकरों ने मथुरा जिला जज के यहां नए सिरे से अपनी दलील पेश कीथी।
पूरा मामला
विवाद श्रीकृष्ण जन्भूमि विवाद 13.37 एकड़ के मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ 12 अक्टूबर, 1968 में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार इस जमीन पर मस्जिद और मंदिर दोनो बनने की बात हुई थी। 10.9 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक श्रीकृष्ण जन्मस्थान के पास है। वहीं ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक ईदगाह के पास है। हिन्दू पक्ष मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा कर बनने का आरोप लगाते हुए वहां से ईदगाह मस्जिद हटाते हुए जमीन को श्रीकृष्ण जन्मभूमि को देने की मांग की गई है।