Amethi News: अपंजीकृत अस्पतालों और पैथालॉजी केंद्रों के संचालन पर नकेल कसने की तैयारी, स्वास्थ विभाग के निर्देश पर चिन्हांकन शुरू
Amethi News: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के निर्देश के बाद जिले का स्वास्थ महकमा अवैध रूप से संचालित क्लीनिक एवं पैथालॉजी केंद्रों को लेकर हरकत में आ गया है।
Amethi News: यूपी स्वास्थ विभाग अवैध रूप से संचालित अस्पतालों एवं पैथालॉजी केंद्रों को लेकर सख्त हो रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ मंत्री के निर्देश पर इलाके में संचालित अवैध अस्पतालों और पैथालॉजी केंद्रों का चिन्हांकन शुरू हो गया है। इसके लिए समस्त सीएचसी अधीक्षकों को मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से पत्र जारी किया गया है। इस खबर से अवैध रूप से संचालित अस्पतालों वा पैथालॉजी केंद्रों के मालिकों में हड़कंप मच गया है।
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के निर्देश के बाद जिले का स्वास्थ महकमा अवैध रूप से संचालित क्लीनिक एवं पैथालॉजी केंद्रों को लेकर हरकत में आ गया है।जिले में संचालित अपंजीकृत झोलाछाप डॉक्टर, अवैध क्लीनिक, नर्सिंग होम के साथ-साथ अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी केंद्रों को चिन्हित करने का आदेश सीएमओ कार्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके लिए सीएमओ कार्यालय से सभी सीएचसी अधीक्षकों को पत्र जारी किया गया है। ताकि उनके क्षेत्र में इस तरह से संचालित अस्पतालों का चिन्हांकन किया जा सके। फिलहाल जिले में मुख्यालय से लेकर ग्रामीण इलाके तक झोला छाप चिकित्सकों की भरमार देखी जा सकती है। वहीं, जिले के लगभग सभी कस्बों में नर्सिंग होम वा क्लिनिक के साथ अवैध रूप से संचालित पैथालॉजी केंद्र मिल सकते है। ऐसे में विभाग द्वारा चिन्हांकन के लिए आदेश जारी होते ही अवैध संचालकों में हड़कंप मच गया है।
अधीक्षकों को एक पत्र जारी किया गया
मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से 12 जनवरी को समस्त सीएचसी अधीक्षकों को एक पत्र जारी किया गया है। जिसमे यह बताया गया है कि उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा जूम मीटिंग के दौरान जनपद में संचालित अ पंजीकृत झोलाछाप डॉक्टर, अवैध क्लीनिक, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल एवं पैथोलॉजी सेंटर को चिन्हित कर अविलंब सूचना दिए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। जिस के क्रम में सभी सीएचसी अधीक्षकों को निर्देशित किया जाता है कि क्षेत्र में संचालित अपंजीकृत झोलाछाप डॉक्टर अवैध नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी सेंटर को चिन्हित कर तीन दिवस के अंदर सूचना दी जाए।पत्र में यह भी बताया गया है की उपरोक्त कार्य में लापरवाही वा शिथिलता न बरती जाए।