हाईकोर्ट ने सहायक प्रोफेसर भर्ती के 4 सवालों पर विशेषज्ञों की मांगी राय

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सहायक प्रोफेसर भर्ती के चार सवालों पर विशेषज्ञ राय मांगी है।कोर्ट ने बी एच यू वाराणसी के कुलपति से कहा है कि हिंदी विभाग के दो वरिष्ठतम प्रोफेसरों से इन प्रश्नों की पर राय लेकर 22 जुलाई 19 तक कोर्ट में पेश करे।

Update: 2019-06-28 17:19 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सहायक प्रोफेसर भर्ती के चार सवालों पर विशेषज्ञ राय मांगी है।कोर्ट ने बी एच यू वाराणसी के कुलपति से कहा है कि हिंदी विभाग के दो वरिष्ठतम प्रोफेसरों से इन प्रश्नों की पर राय लेकर 22 जुलाई 19 तक कोर्ट में पेश करे।

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कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश दिया है कि वह आदेश की प्रति कुलसचिव को प्रेषित करे।प्रश्न 37 ,47 ,52,99 की सही या गलत होने की जांच कर विशेषज्ञ राय मांगी गयी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने अजय कुमार सिंह की याचिका पर दिया है।

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याची का कहना है कि विशेषज्ञ ने प्रश्न 37 व् 99 को हटाने की राय दी है। पुनरीक्षित उत्तरकुंजी के सवाल 47 व् 52 गलत है।इसलिए प्रश्नों पर बी एच यू के प्रोफेसरों की राय ली जाय।याची ने विशेषज्ञ द्वारा प्रश्न 43 77 व् 84 को हटाने की राय से सहमति दी है और कहा कि प्रश्न 79 को हटाने का औचित्य नहीं है। यह सही है। याचिका की सुनवाई 22 जुलाई को होगी।

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