जिलाधिकारी का सख्त आदेश: प्रशासन हुआ सतर्क, लगेगी कोरोना की लगाम

जिलाधिकारी  ने  उच्चतम न्यायालय एवं एनजीटी  के द्वारा दिए गये निर्देश के क्रम में जनपद में धान एवं अन्य फसलों के अवशेष को जलाना अपराध की श्रेणी में रखा है

Update:2020-10-09 19:30 IST
कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन

अयोध्या : कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए प्रशासन काफी सतर्क है इसी श्रृंखला में आज राजर्षि दशरथ स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय/कोविड एल-2 चिकित्सालय दर्शन नगर का किया निरीक्षण। इस दौरान जिलाधिकारी ने नियंत्रण कक्ष में लगे सीसीटीवी के माध्यम से विभिन्न वार्डों में साफ-सफाई तथा चिकित्सकों द्वारा वार्डों में भ्रमण करने व भोजन उपलब्ध कराने के समय तथा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन आदि के स्थिति का अवलोकन जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने किया।

जिलाधिकारी ने प्राचार्य प्रो विजय कुमार को सभी वार्डों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के साथ-साथ भर्ती मरीजों को गुणवत्तापरक भोजन उपलब्ध कराने व चिकित्सकों के भ्रमण के समय की स्थित को स्वयं भी चेक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की गाइड लाइन का अक्षरशः अनुपालन करते हुए चिकित्सकों द्वारा सभी वार्डों का भ्रमण कर प्रत्येक मरीज का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता में तेजी से सुधार लाने हेतु च्यवनप्राश व गिलोय बटी भी चिकित्सालय में भर्ती सभी मरीजों को उपलब्ध कराते रहना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

 

कोविड चिकित्सालय में गंभीर स्थिति

 

जिलाधिकारी ने कहा कि संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत वार्ड के अंदर तीमारदारों को न रहने दिया जाए, इस दौरान ड्यूटी पर तैनात नर्सध्चिकित्सा स्टॉप स्वयं को सुरक्षित रखते हुए मरीज को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, कोई आवश्यकता पड़ने पर ही तीमारदार को फोन करके बुलाया जाए तथा सुरक्षा के सभी मानकों का अनुपालन करते हुए ही वार्ड में प्रवेश की अनुमति दी जाए।

 

यह पढ़ें...HAL कर्मचारी की गद्दारी: ISI को दी एयरक्राफ्ट की गोपनीय सूचना, हुआ गिरफ्तार

जिलाधिकारी ने सीएमएस डॉ ए के सिंह को कोविड चिकित्सालय में गंभीर स्थिति में आने वाले मरीजों की सूची वह उनसे संबंधित विवरण मुख्य विकास अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने तथा सीडीओ व सीएमओ को संबंधित मरीजों व संबंधित आरआरटी टीम से बात करके मरीज के विलंब से भर्ती होने के कारणों का पता लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोजाना होम आइसोलेशन में रखे गए सभी मरीजों के फोन पर उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली जाती है ऐसे में किसी भी व्यक्ति की स्थिति खराब होने पर उसे तत्काल कोविड चिकित्सालय में शिफ्ट करना सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर विजय कुमार व सी. एम. एस. डॉ ए के सिंह व अन्य चिकित्सीय स्टाफ उपस्थित रहे।

 

सोशल मीडिया से

 

पराली जलाने वालों पर अभियोग पंजीकृत कराने के दिये निर्देश

 

जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने उच्चतम न्यायालय एवं एनजीटी के द्वारा दिए गये निर्देश के क्रम में जनपद में धान एवं अन्य फसलों के अवशेष को किसी भी प्रकार से जलाने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसमें शामिल व्यक्तियों पर 02 एकड़ के भूमिधर पर 2500 रुपये, 02 से 05 एकड़ के भूमिधर पर 5000 रुपये एवं 05 एकड़ से अधिक के भूमिधर पर 15000 रुपये तक अर्थदण्ड के साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है।

 

लेखपाल के माध्यम से अभियोग पंजीकृत

जिलाधिकारी श्री झा ने पराली जलाने की घटना प्रकाश में आने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी लेखपाल के माध्यम से अभियोग पंजीकृत कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला पंचायतराज अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को ग्राम पंचायत से समन्वय कर पशु आश्रय स्थल हेतु पराली सुरक्षित कराने के भी निर्देश दिए हैं। जनपद में परालीध्फसल अवशेष को जलाने से रोकने संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गोरे लाल शुक्ला तथा उप कृषि निदेशक अशोक कुमार को पराली प्रबन्धन कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नामित किया।

 

यह पढ़ें...ये एक्ट्रेस बनी मां : घर आया नन्हा मेहमान, लॉकडाउन में रचाई थी शादी

 

हानि के व्यापक प्रचार-प्रसार

इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने फसल अवशेषों को जलाने से होने वाली हानि के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों एवं शोसल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग एवं ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव को संयुक्त रूप से जागरुकता गोष्ठी का आयोजन कर कृषकों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारी ग्राम्य विकास के कर्मचारियों को एवं उप जिलाधिकारी सम्बंधित लेखपालों को ग्रामसभा की जागरूकता गोष्ठी में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि दिनांक 12 अक्टूबर जनपद के समस्त ग्राम पंचायतो रोस्टर के अनुसार जागरुकता गोष्टी आयोजन प्रारंभ किये जाएंगे।

रिपोर्टर नाथ बख्श सिंह

Tags:    

Similar News