धोखाधड़ी के मामले में सपा नेता आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक

पूर्व मंत्री आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे और पत्नी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आजम खां की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने सुनवाई की।

Update: 2019-03-27 14:26 GMT
प्रतीकात्मक फोटो

प्रयागराज : पूर्व मंत्री आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आजम खान, उनके बेटे और पत्नी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। आजम खां की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खण्डपीठ ने सुनवाई की।

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याचिका पर अधिवक्ता इमरानउल्ला ने पक्ष रखा। इनका कहना था कि आजम खान और उनके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी का मामला नहीं बनता है।

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प्रार्थी पर प्रमाण पत्र पर पासपोर्ट बनवाने का आरोप निराधार है। इस मामले में आईपीसी की धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। प्राथमिकी भाजपा कार्यकर्ता ने लिखाई है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्राथमिकी जिला प्रशासन को दर्ज करानी चाहिए थी। मामले के तथ्यों को देखते हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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