जौहर यूनिवर्सिटी: पत्नी और बेटे संग बुरा फंसे आजम खान, केस दर्ज

अजय पाल शर्मा ने यह भी बताया कि कई मामलों में आजम खान के सह आरोपी न्यायालयों से एंटीसिपेटरी बेल  के लिए याचिका कर चुके हैं लेकिन न्यायालय से उनकी  जमानत अर्जी खारिज हो गई है  और आजम खान को भी अभी तक किसी तरह की रिलीपफ नहीं मिली है।

Update: 2019-08-20 03:30 GMT

रामपुर: आजम खान, उनकी पत्नी तजीन पफातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम खान, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी और सुन्नी वक्फ बोर्ड चेयरमैन जपफर पफारुकी व बोर्ड के अध्किारियों सहित 9 लोगों के खिलापफ अजीम नगर थाने में संगीन धराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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आईपीसी की धारा 420, 409, 447, 467, 468, 471, 120 बी और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को भी आरोपी बनाया गया। शत्रु संपत्ति को वक्फ संपत्ति और वक्फ संपत्ति को साजिश कर हड़पने का आरोप है।

आजम खान की पत्नी पर भी FIR दर्ज

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद आजम खान उनकी पत्नि तंजीन पफातमा और उनके विधयक बेटे अब्दुल्ला आजम खान सहित कुल 9 लोगों के खिलापफ गम्भीर धराओं में एपफ आई आर दर्ज कराई गई है। एपफआईआर थाना अजीम नगर क्षेत्रा में दर्ज की गई है।

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इसमें आरोप है कि आरोपियों ने कूट रचित दस्तावेज के सहारे जौहर यूनिवर्सिटी के लिए केंद्र सरकार की स्वामित्व वाली शत्रु संपत्ति को कब्जाने के लिए वक्प्फ में दर्ज कराया। शिया वक्फ में दर्ज कराया और शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया। इस मामले में शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जफर पफारुकी भी आरोपियों में शामिल हैं।

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धरा 420, 409, 447, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत दर्ज की गई है। उपरोक्त धराओं के अंतर्गत 7 साल से अध्कि कारावास का प्रावधन है। इसलिए बेहद गंभीर धराएं हैं जिनमें गिरफ्रतारी संभव है।

एसपी डा अजय पाल शर्मा ने यह भी बताया कि कई मामलों में आजम खान के सह आरोपी न्यायालयों से एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका कर चुके हैं लेकिन न्यायालय से उनकी जमानत अर्जी खारिज हो गई है और आजम खान को भी अभी तक किसी तरह की रिलीपफ नहीं मिली है।

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