Bahraich News: उप निर्वाचन के लिए प्रशिक्षित किये गये आरओ व एआरओ
Bahraich News: जिलाधिकारी मोनिका रानी ने रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग आफिसर्स को निर्देश दिया कि निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना का ग्राम प्रचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।;
Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में त्रि-स्तरीय पंचायत के रिक्त पदों पर होने वाले उप निर्वाचन को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने रिटर्निंग व सहायक रिटर्निंग आफिसर्स को निर्देश दिया कि निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना का ग्राम प्रचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय।
प्रशिक्षण सत्र के दौरान मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि उप निर्वाचन के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर तद्नुसार निर्वाचन की प्रक्रिया को पूर्ण कराएं।
डीएम ने सभी निर्वाचन अधिकारियों व सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन से सम्बन्धित आवश्यकत सूचनाएं, नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच इत्यादि में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी देवेन्द्र पाल सिंह ने बताया कि नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी की उम्र की अर्हता/अनर्हता के निर्धारण का सुसंगत दिनांक, नामांकन पत्रों की जांच का दिनांक होगा।
प्रशिक्षण सत्र के दौरान उप निर्वाचन के लिए निर्गत समय सारिणी की जानकारी देते हुए बताया गया कि नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि 08 फरवरी 2025 (पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक) होगी, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का 10 फरवरी 2025 (पूर्वान्ह 10ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 11 फरवरी 2025 (पूर्वान्ह 10ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक) तथा उसी दिन अपरान्ह 03ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक प्रतीक आवंटन किया जायेगा। उप निर्वाचन के मतदान की तिथि 19 फरवरी 2025 (पूर्वान्ह 07ः00 बजे से अपरान्ह 05ः00 बजे तक) होगी जबकि मतगणना का कार्य 21 फरवरी 2025 को पूर्वान्ह 08ः00 बजे से कार्य की समाप्ति तक होगा।
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि सदस्य ग्राम पंचायत के 68, प्रधान ग्राम पंचायत के 05 व सदस्य क्षेत्र पंचायत के 03 रिक्त पदों कुल 76 पदों पर उप निर्वाचन होना है। सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 150=00, जमानत की धनराशि रू. 500=00 व अधिकतम व्यय सीमा रू. 10,000=00 तथा सदस्य क्षेत्र पंचायत व प्रधान ग्राम पंचायत पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 300=00, जमानत की धनराशि रू. 2,000=00 व अधिकतम व्यय सीमा रू. 75,000=00 निर्धारित है। नामांकन पत्रों की बिक्री पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक ही जानी है। प्रशिक्षण के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को नामांकन पत्रों की बिक्री, नामांकन प्राप्त करना, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा उम्मीदवारी वापस लेने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई। निर्वाचन प्रकिया के बारे में सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) राज कुमार शुक्ला द्वारा भी आरओ., एआरओ को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी।