Balrampur News: नाबालिक से दुष्कर्म मामले में जिला न्यायालय ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, लगाया एक लाख का जुर्माना
Balrampur News: न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की रकम अदा न करने पर दोषी को 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।जिला की विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने दुष्कर्म मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है।
Balrampur News: बलरामपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक मामले में एक आरोपी को 20 साल की बमुश्कत सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर एक लाख एक हजार रुपए का जुर्माना भी ठोका है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि अर्थदंड की रकम अदा न करने पर दोषी को 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।जिला की विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट जहेंद्र पाल सिंह ने दुष्कर्म मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को एक लाख एक हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया है।
शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा ने बताया कि महाराजगंज तराई थाने पर एक व्यक्ति ने मुकदमा लिखाने का प्रार्थना पत्र विगत दो अगस्त 2016 को दिया था। वादी ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही हामिद रजा ने 27 जुलाई 2016 को दुष्कर्म किया है। प्रार्थना पत्र में वादी ने आरोप लगाया था कि आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर कर और उसके अकेलेपन का फायदा उठाकर बेहर्मी के साथ कुकर्म किया था। इसमें नाबालिक को काफी पीड़ा हुई। जैसे तैसे वह घर पहुंची और आप बीती परिजनों को बताया।
जिसके बाद पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने न्यायालय में सात गवाह पेश किए। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने हामिद रजा को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास और एक लाख एक हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।