Balrampur News: विशेष न्यायालय ने सुनाया दस वर्ष की सजा के साथ 60 हजार का जुर्माना, आरोपी ने नाबालिग से किथा था रेप

Balrampur News: जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है।

Update: 2023-10-12 11:51 GMT

Balrampur News(Pic:Newstrack) 

Balrampur News: बलरामपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय की एक विशेष अदालत ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए जाने पर एक युवक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने मामले में आरोपी पर 60,000 रुपए का जुर्माना भी सुनाया है। अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भी सुनाया। जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को 10 वर्ष की जेल के साथ 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। आदेश में अर्थदंड की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को पुनर्वास के लिए दिए जाने का भी निर्देश दिया गया है।

क्या था पूरा मामला

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि गत 18 जनवरी 2014 को हरैया थाने में तहरीर देकर पीड़ित पिता ने आरोप लगाया था कि गांव निवासी हमीद उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भाई-बहन का रिश्ता बताकर अपने साथ तीर्थाटन कराने ले गया। जिसके बाद जोर दबाव डालकर कुकृत्य किया। मामले पर पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की। पीड़िता के बरामद होने पर उसका डॉक्टरी परीक्षण कराकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया गया।

पीड़िता के बयान व साक्ष्यों के आधार पर विवेचक ने हमीद के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने व अगवा करने का प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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