अब न्याय हुआ आसान: तीन नए अधिनियमों को लागू करने के लिए जिला जज की जजों के साथ चर्चा
Banda News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के अनुसार, देश में त्वरित न्याय के तहत एक जुलाई से तीन नए अधिनियम लागू होंगे।
Banda News: देश में अब त्वरित न्याय के तहत तीन नए अधिनियमों को एक जुलाई से लागू करने के लिए जिला जज डा. बब्बू सारंग ने बुधवार को न्यायिक अधिकारियों से चर्चा की और 28-29 मई को दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिनियमों से आम लोगों को वाकिफ कराने के लिए फोन नंबर सार्वजनिक कर विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय का निर्धारण भी किया है।
28-29 मई को दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय के अनुसार, देश में त्वरित न्याय के तहत एक जुलाई से तीन नए अधिनियम लागू होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने के लिए जिला जज डा. सारंग ने न्यायिक अधिकारियों से चर्चा की। अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल द्वितीय, अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीपाल सिंह और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवानदास गुप्ता से चर्चा के दौरान डा. सारंग ने 28-29 मई को दो दिवसीय कार्यशाला आयोजन के लिए निर्देशित किया।
आम लोगों को अधिनियमों से अवगत कराने पर जोर
बताया गया कि नए अधिनियमों के संबंध में कोई भी व्यक्ति जानकारी हासिल कर सकता है। मोबाइल नंबर 95329 46541 व 94529 85392 तथा लैंडलाइन 05192-220144 में बात कर जानकारी ली जा सकती है। दीवानी न्यायालय परिसर में एडीआर भवन स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय जाकर भी अधिनियमों के संबंध में जाना जा सकता है।