Bareilly News: मौलाना तौक़ीर रज़ा की बढ़ी मुश्किलें, कुर्की हो सकती है संपत्ति, कोर्ट का आदेश
Bareilly News: डीजीसी सुनीति पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर रज़ा से जुड़ा मामला न्यायधीश विनोद कुमार दुबे के न्यायालय में विचारधीन है। आज कोर्ट ने तौकीर रज़ा को न्यायालय में पेश ना होने के कारण फिर से एनबीडब्ल्यू (NBW) वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
Bareilly News: बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रज़ा (Maulana Tauqeer Raza) की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। बरेली दंगा मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार पहले से ही लटकी हुई है। आज कोर्ट में उनके खिलाफ सुनवाई हुई। जिला जज विनोद कुमार दुबे ने तौकीर रजा के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किए और सीआरपीसी धारा 82 के तहत कार्यवाही की। जिला जज ने 8 अप्रैल को उन्हे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए।
कोर्ट ने फिर जारी किया एनबीडब्ल्यू वारंट
डीजीसी सुनीति पाठक ने बताया कि मौलाना तौकीर रज़ा से जुड़ा मामला न्यायधीश विनोद कुमार दुबे के न्यायालय में विचारधीन है। आज कोर्ट ने तौकीर रज़ा को न्यायालय में पेश ना होने के कारण फिर से एनबीडब्ल्यू (NBW) वारंट जारी करने का आदेश दिया है। वहीं पुलिस सीआरपीसी की धारा 82 के अभियुक्त तौक़ीर रज़ा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेगी।
2010 के बरेली दंगे को लेकर कोर्ट ने रजा को बताया था मास्टरमाइंड
आपको बता दें कि पिछले दिनों कोर्ट ने 2010 के बरेली दंगे को लेकर मौलाना तौकीर रजा को मास्टरमाइंड बताया था। उनके विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। वह जब उच्च न्यायालय गए तो वहां से ट्रायल कोर्ट में 27 मार्च को हाजिर होने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद भी तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। पेशी से एक दिन पहले स्वास्थ्य का हवाला देकर वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो गए। मौलाना तौकीर रजा ने बीमारी का वजह देते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अर्जी लगवाई, जिसे कोर्ट ने इन्कार कर दिया।