सहारनपुर दंगे के आरोपी चंद्रशेखर उर्फ रावण की जमानत मंजूर

सहारनपुर दंगे के आरोपी भीमसेना के प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है।

Update: 2017-11-02 20:54 GMT

इलाहाबाद : सहारनपुर दंगे के आरोपी भीमसेना के प्रमुख चंद्रशेखर उर्फ रावण की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। चंद्रशेखर के खिलाफ तमाम संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इनमें से चार मुकदमों में हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर की जमानत मंजूर कर ली है। जमानत अर्जी पर सुनवाई जस्टिस मुख्तार अहमद ने सुनवाई की।

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याची के वकील का कहना था कि याची के खिलाफ सहारनपुर देहात थाने में 9 मई को लूट, आगजनी, हत्या का प्रयास सहित तमाम संगीन मामलों में महाराजा प्रताप सेना और प्रशासन की ओर से चार मुकदमें दर्ज कराए गए हैं। सभी मुकदमें आधारहीन हैं। इनमें न तो उसकी किसी भूमिका का जिक्र है और न ही किसी हथियार की बरामदगी दिखाई गई है। 05 मई को महाराणा प्रताप सेना के लोगों ने हरिजन बस्ती पर धावा बोलकर तोड़फोड़ की और हरिजनों के घर जला दिए गए थे। 06 मई को महाराणा प्रताप सेना के लोगों पर इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

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इसी की प्रतिक्रिया और पेशबंदी में याची के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने जमानत का मजबूत आधार पाते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

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