Abbas Ansari: इलाहाबाद हाईकोर्ट से विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, पिस्टल सटाकर भूमि बैनामा कराने के मामले में मिली जमानत

Abbas Ansari: हाईकोर्ट ने जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई कर एक अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था।

Update: 2024-08-23 10:16 GMT

Abbas Ansari

Abbas Ansari: इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने जबरन जमीन का बैनामा कराने के मामले में दर्ज मुकदमे में अब्बास अंसारी समेत तीन लोगों को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया।

बता दें कि न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर एक अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था। अब्बास अंसारी पर 2023 में गाजीपुर कोतवाली में फखर ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्बास अंसारी व अन्य ने 2012 में जबरन उसकी जमीन का बैनामा करा लिया। इस मामले में अब्बास के वकील ने जमानत अर्जी पर दलील देते हुए कहा था कि राजनीतिक द्वेष से मुकदमा दर्ज कराया गया है।

11 साल बाद दर्ज हुई थी एफआईआर

2012 की घटना की एफआईआर 11 साल बाद 2023 में दर्ज कराई गई थी। अब्बास अंसारी के साथ ही अतिफ रजा और अफरोज खान के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह मुकदमा गाजीपुर कोतवाली थाना में दर्ज किया गया था। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुभासपा विधायक अब्बास की जमानत मंजूर कर ली।

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