Shri Krishna Janmabhoomi Case : श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 30 जुलाई को होगी अगली सुनवाई, जानें वजह

Shri Krishna Janmabhoomi Case : मथुरा की एक अदालत ने सोमवार को सुनवाई अगली 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।

Newstrack :  Network
Published By :  Shraddha
Update: 2021-07-27 03:34 GMT

 श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामला ( कॉन्सेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)

Shri Krishna Janmabhoomi Case : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) से संबंधित मामले में हिंदू आर्मी (Hindu Army) के प्रमुख मनीष यादव (Manish Yadav) ने एक याचिका मथुरा (Mathura) की एक अदालत ने सोमवार को सुनवाई अगली 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।

बताया जा रहा है कि पिछले साल 15 दिसंबर 2020 को हिंदू आर्मी (Hindu Army) के प्रमुख मनीष यादव ने यह याचिका दायर की थी, जिस पर कुछ तकनीकी खामी की वजह से विचार नहीं किया जा सका। मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता पंकज चतुर्वेदी (Advocate Pankaj Chaturvedi) ने कहा कि फिलहाल अदालत (Court) ने मामले में सुनवाई 30 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।

 श्रीकृष्ण मंदिर ( कॉन्सेप्ट फोटो - सोशल मीडिया)

आपको बता दें कि हिंदू आर्मी के चीफ मनीष यादव (Hindu Army Chief Manish Yadav) ने खुद भगवान श्रीकृष्ण (Lord Shri Krishna) का वंशज बताकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि की कटरा केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन से अतिक्रमण (Encroachment) हटवाने के लिए दावा पेश किया था।

उन्होंने दावे में कहा है कि उनका अधिकार है कि वह अपने पूर्वज की जमीन से शाही मस्जिद ईदगाह (Shahi Masjid Idgah) के अतिक्रमण (Encroachment) को हटवाने की पहल करें। मनीष यादव ने दावे में अदालत से इस जमीन को लेकर पूर्व में हुई समझौते की डिक्री (न्यायिक निर्णय) को रद्द करने की मांग की।

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