गोरखपुर: बीआरडी मेडिकल कॉलेज मामले पर आज (31 अगस्त) गोरखपुर की दीवानी कचहरी के कमरा नंबर- 8 के एंटी करप्शन कोर्ट में दोनों आरोपियों पूर्व प्राचार्य राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला को पेश किया गया। जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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इस संबंध में सरकारी वकील विष्णुदत्त मिश्र ने बताया कि कोर्ट के सामने हमने अपना पक्ष रखा है। अब तक हमारे हाथ जो सबूत लगे हैं उसके आधार पर राजीव मिश्रा पर धारा 308, धारा 409, धारा 210 बी, धारा 7/13 एंटी करप्शन का चार्ज बन रहा है। वहीं उनकी पत्नी पूर्णिमा शुक्ला के खिलाफ धारा- 7/13, 120 बी और धारा 8 व 9 एंटी करप्शन का चार्ज बन रहा है।
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उन्होंने बताया इस पर बचाव पक्ष ने आप्पति जताई। बचाव पक्ष का कहना था कि पुलिस दोनों आरोपियों पर गलत धाराएं लगाकर रिमांड पर ले रही है। लेकिन कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पाया कि राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए आरोप और सबूत पर्याप्त हैं। इसी लिए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है।