BTC ट्रेनिंग सेंटर में प्रवेश लिए 43 छात्रों के प्रवेश को गलत मानने के खिलाफ याचिका 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा श्रीमती फुलेहरा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण केंद्र कमटैला, रसरा, बलिया के 43 छात्रों ने संस्थान के प्रवेश को अमान्य करने का खिलाफ हाई कोर्ट की शरण ली है।  इनका कहना है कि प्रेक्टिकल टेस्ट 20 मई19 तथा परीक्षा 24 जून 19 को होने जा रही है।

Update:2019-05-09 19:55 IST

प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा श्रीमती फुलेहरा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण केंद्र कमटैला, रसरा, बलिया के 43 छात्रों ने संस्थान के प्रवेश को अमान्य करने का खिलाफ हाई कोर्ट की शरण ली है। इनका कहना है कि प्रेक्टिकल टेस्ट 20 मई19 तथा परीक्षा 24 जून 19 को होने जा रही है।

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बलिया के राकेश कुमार यादव व 42 अन्य की याचिका को न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने सुनवाई हेतु 13 मई सोमवार को अन्य पीठ के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। परिषद ने इस वर्ष 14 मई18 को सर्कुलर जारी कर आनलाइन परीक्षा से संस्थानों में प्रवेश का आदेश जारी किया। 22 जून 18 तक आनलाइन पंजीकरण किए गए। 30 जून 18 को परीक्षा हुई। 30 जुलाई 18 तक प्रवेश लेने को कहा गया। 2018-19 सत्र में आनलाइन टेस्ट से ही प्रवेश की छूट दी गयी और संस्थाओं द्वारा सीधे या अन्य तरीके से प्रवेश को अवैध करार दिया गया। ऐसा शिक्षा की गुणवत्ता कायम रखने के लिए किया गया।

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एक याचिका पर कोर्ट के आदेश पर परिषद ने 8 नवम्बर से 7 दिसम्बर 18 तक लेट फीस 500 एवं 8 दिसम्बर से 15 दिसम्बर 18 तक एक हजार लेट फीस के साथ पंजीकरण की छूट दी गयी। याचियों का प्रवेश इसके बाद लेकर पंजीकरण को भेजा गया तो परिषद ने देरी करने के कारण निरस्त कर दिया। छात्रों के भविष्य को लेकर यह याचिका दाखिल की गयी है।

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