इलाहाबाद: बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर 30 जुलाई को लूटपाट के बाद मां और बेटी के साथ गैंगरेप की घटना का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने समूचे घटनाक्रम की सुनवाई का निर्णय लिया है।
खौफनाक जुर्म
-पिछली 30 जुलाई को बुलंदशहर की कोतवाली देहात क्षेत्र में नेशनल हाइवे पर नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे एक परिवार के साथ यह घटना हुई थी।
-बदमाशों ने कार रोक कर उसमें सवार परिवार को अगवा कर लिया और हाइवे से करीब 50 मीटर दूर खेतो में ले गए।
-बदमाशों ने पहले परिवार के साथ लूटपाट की उसके बाद मां और बेटी के साथ गैंगरेप किया।
-करीब डेढ़ घंटे तक इस परिवार के साथ हैवानियत को अंजाम देने के बाद बदमाश भाग गए।
कोर्ट सख्त
-मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना के बाद बुलंदशहर के एसएसपी बैभव कृष्णा और पुलिस इंस्पेक्टर कोतवाली रामसेन सिंह समेत कई पुलिसअधिकारियों को निलंबित कर दिया था।
-इस घटना में पुलिस ने इस सिलसिले में तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
-कोर्ट ने सारे मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए खुद सुनवाई का फैसला लिया है। सुनवाई 8 अगस्त को होगी।