Bulandshahr News: स्याना हिंसा कांड में 36 पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मुकदमा, जानिए क्या था पूरा मामला
Bulandshahr News: राष्ट्रद्रोह के पांच आरोपियों पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के आरोप का मामला भी विचाराधीन है।
Bulandshahr News: वर्ष 2018 में बुलंदशहर (Bulandshahr) जनपद के स्याना में गौकशी की वारदात के बाद हिंसा भड़क गई थी, हिंसा में बलवाइयों ने चिंगरावठी पुलिस चौकी व वहां खड़े दर्जनो वाहनों को फूंक डाला था, पथराव आगजनी व फायरिंग के दौरान गोली मारकर स्याना कोतवाली के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या भी कर दी गयी थी अब बहु चर्चित स्याना हिंसा के मामले में जिला पंचाय सदस्य एवं बजरंग दल नेता योगेश राज सहित 36 आरोपियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चलेगा। अभियोजन पक्ष की याचिका पर बुलंदशहर की अपर सत्र न्यायाधीश विनीता सिंघल ने राष्ट्रद्रोह के आरोप में अभियोग चलाने का आदेश दिया है। राष्ट्रद्रोह के पांच आरोपियों पर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या के आरोप का मामला भी विचाराधीन है।
बुलंदशहर की स्याना कोतवाली पुलिस ने स्याना हिंसा काण्ड के सभी आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करते हुए शासन से राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति भी मांगी थी। शासन से राष्ट्रद्रोह की अनुमति मिल गई थी, किंतु न्यायालय के समक्ष याचिका दायर नहीं हो सकी थी। विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह राघव ने अपर सत्र न्यायाधीश विनीता सिंघल के समक्ष याचिका दायर कर स्याना हिंसा के आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह में भी मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी तो मंगलवार को न्यायाधीश विनीता सिंघल द्वारा 36 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान कर दी।
कोर्ट ने माना 36 के चलते बिगड़ी थी कानून व्यवस्था
अपर सत्र न्यायाधीश बुलंदशहर कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक यशपाल सिंह राघव ने बताया, न्यायालय ने माना है कि 36 आरोपियों द्वारा भीड़ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ा, अराजकता फैलाई और हिंसा को प्रोत्साहित किया, जो धारा-124ए के अंतर्गत अपराध है। न्यायालय के आदेश के बाद 36 आरोपियों पर धारा-124ए के तहत मुकदमा चलेगा।
योगेशराज, शिखर अग्रवाल सहित इन 36 पर चलेगा राष्ट्रद्रोह का मामला
अपर सत्र न्यायाधीश बुलंदशहर के विशेष लोक अभियोजक यशपाल राघव ने बताया कि अरोपी प्रशांत नट, राहुल, डेविड, लोकेंद्र, जोनी, योगेशराज, चमन, देवेंद्र, आशीष चौहान, चंद्रपाल सिंह उर्फ चंदर, कुलदीप, रोहित, जितेंद्र उर्फ लाला गुर्जर, सोनू, जितेंद्र उर्फ जीतू उर्फ फौजी, नितिन, मोहित, रमेश जोगी, विशाल त्यागी, हेमू उर्फ हेमराज, अंकुर, अमित उर्फ अंटी, आशीष कुमार पुत्र अशोक कुमार, हरेंद्र, टिंकू उर्फ भूपेश, गुड्डू उर्फ मुकेश, सचिन उर्फ कोबरा, सतेंद्र राजपूत, सतीश, विनीत, राजीव कुमार उर्फ कलवा, सचिन पुत्र वीरेंद्र सिंह, पवन कुमार, शिखर अग्रवाल उर्फ शेखर अग्रवाल, उपेंद्र राघव एवं सौरभ के खिलाफ धारा 124 ए के तहत राष्ट्रद्रोह का मामला चलेगा।
जानिए क्या था पूरा मामला
3 दिसंबर 2018 को जनपद बुलंदशहर के
स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव महाव के जंगल में गोकशी की घटना के बाद हिंदूवादी संगठन के लोगों ट्रेक्टर ट्रॉली में गौवंश अवशेषों को लेकर चिंगरावठी पुलिस चौकी पहुचे थे तथा गोहत्यारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, इसी दौरान आक्रोशितो का आक्रोश पुलिस से नोकझोक के दौरान फूट गया था। गुस्साएं लोगों ने जाम लगाकर जमकर हंगामा किया, पथराव कर पुलिस चौकी और वहाँ खड़े दर्जनो वाहनों को फूंक डाला था, फायरिंग के दौरान स्याना कोतवाल प्रभारी नीरिक्षक सुबोध कुमार सिंह और गांव चिंगरावठी निवासी युवक सुमित की गोली लगने से मौत हो गई। हिंसा के दौरान बल भाइयों ने इतना बलवा किया कि पुलिसकर्मी जान बचाने को छुपने और भागने लगे थे। पुलिस ने 27 नामजदों और 60 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
एसआईटी ने 44 आरोपियों के खिलाफ की थी चार्जशीट दाखिल
जनपद बुलंदशहर के स्याना हिंसा काण्ड मामले में एसआईटी ने अपनी जांच के बाद बजरंगदल नेता व कई हिंदूवादी नेताओं सहित 44 आरोपियों को जेल भेजा गया। गोकशी के मामले में 11 आरोपियों को पकड़कर जेल भेजा गया था। जिनमें प्रशांत नट समेत पांच आरोपियों पर स्याना कोतवाल सुबोध कुमार सिंह की हत्या करने का भी आरोप था, वहीं गोकशी के सभी 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। जेल से जमानत पर रिहा हुए तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है। दो आरोपियों का मामला पॉक्सो न्यायालय एवं किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। जब कि 4 आरोपी अभी भी जेल में बंद है।