Bulandahahr News : दलित किशोरी के अपहरण-गैंगरेप के 2 दोषियों को 20-20 साल की सजा

Bulandahahr News : यूपी के बुलंदशहर की एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने वर्ष 2020 में किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप के दोषी 2 दोस्त सोनू और प्रवीन को 20-20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।

Report :  Sandeep Tayal
Update:2024-08-28 21:11 IST

Bulandahahr News : यूपी के बुलंदशहर की एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने वर्ष 2020 में किशोरी का अपहरण कर गैंगरेप के दोषी 2 दोस्त सोनू और प्रवीन को 20-20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।

एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बुलंदशहर के एडीजीसी धर्मेन्द्र राघव, भरत शर्मा, वरुण कोशिक व आशुतोष ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्ष 2020 में गुलावठी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को 2 युवक बहला फुसलाकर अगवा कर ले गए। इसके बाद दोनों ने किशोरी से गैंगरेप किया। इस मामले को लेकर सोनू पुत्र राजकुमार व प्रवीन उर्फ जहरी पुत्र श्रीपाल निवासीगण ग्राम बराल के विरुद्ध 29 अगस्त 2020 को थाना गुलावठी में धारा 452, 376, 506, 363, 352 आईपीसी व 5/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करा कोर्ट में बयान कराए।

ऑपरेशन कनविक्शन में हुआ था वाद चिन्हित

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने प्रकरण को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित किया और वाद प्रक्रिया में तीव्रता लाई गई। 20 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध 6 गवाह परिक्षित हुए। बुधवार को एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त सोनू को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 33,500 रुपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्त प्रवीन उर्फ जहरी को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 21,500 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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