Bulandshahr: गोकशी माफिया आरिफ की 50 लाख की संपत्ति कुर्क, थानों में दर्ज हैं 52 आपराधिक मामले
Bulandshahr News: बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह ने खुर्जा के गैंगस्टर माफिया गोकश आरिफ खान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की है।
Bulandshahr News: यूपी के 'योगी राज' में अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वाले गैंगस्टर माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी है। यूपी के बुलंदशहर के डीएम सीपी सिंह ने खुर्जा के गैंगस्टर माफिया गोकश आरिफ खान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की है। शनिवार (27 जनवरी) को खुर्जा पुलिस (Khurja Police) ने आरिफ की 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली। खुर्जा के सीओ वरुण सिंह ने बताया कि, 'कुख्यात गैंगस्टर बदमाश आरिफ के खिलाफ अलग-अलग थानों में 52 आपराधिक मामले दर्ज हैं'।
विभिन्न अपराधों में दर्जनों मामले दर्ज
इस मामले में खुर्जा के सीओ वरुण सिंह (Khurja CO Varun Singh)) ने बताया कि, 'मोहम्मद आरिफ पहलवान पुत्र यामीन निवासी मोहल्ला शेख पैन खुर्जा शातिर और कुख्यात अपराधी है। आरिफ पहलवान के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या, गोकशी, रंगदारी आदि के 52 आपराधिक मामले प्रदेश के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं।
आरिफ पहलवान जेल में बंद है
बताया जाता है कि, आरिफ पहलवान इस वक़्त जेल में बंद है। दूसरी तरफ, अपराध कर संपत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के खिलाफ कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। शनिवार को खुर्जा के एसडीएम राकेश कुमार, सीओ वरुण सिंह ने सार्वजनिक मुनादी कर खुर्जा के गैंगस्टर माफिया बदमाश आरिफ खान पुत्र यामीन निवासी शेखपेन खुर्जा की 50 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। बकायदा ढोल-नगाड़े बजाकर गैंगस्टर माफिया हाजी आरिफ के मकान पर कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया।
आरिफ का इलाके में आतंक
सीओ वरूण कुमार सिंह ने बताया कि, 'शातिर बदमाश आरिफ का इलाके में भय और आतंक व्याप्त था। अपराध कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर चुका है।' बता दें कि, गत वर्ष भी पुलिस ने डीएम के आदेश पर आरिफ की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की थी।