Bulandshahr News: BDC हत्याकांड में 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा, 40-40 हजार रुपए जुर्माना

Crime News: एडीजे 4 कोर्ट के न्यायधीश अभिमन्यु सिंह ने वर्ष 2020 में जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में हुए बीडीसी सदस्य हृदेश हत्याकांड के मामले में 4 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास व 40-40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Report :  Sandeep Tayal
Update: 2024-08-23 16:09 GMT

 Bulandshahr News (Pic: Newstrack)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की एडीजे 4 कोर्ट के न्यायधीश अभिमन्यु सिंह ने वर्ष 2020 में जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में हुए बीडीसी सदस्य हृदेश हत्याकांड के मामले में 4 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास व 40-40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

जानिए क्या था पूरा मामला

एडीजे 4 कोर्ट बुलंदशहर के एडीजीसी चंद्रभान सिंह ने बताया कि 1 नवंबर 2020 को वादी दिनेश कुमार ने जहांगीराबाद कोतवाली में दर्ज कराए मुकदमे में कहा था कि वह खालौर गांव का निवासी है तथा शिमला (हिमाचल प्रदेश) की एक प्राईवेट कम्पनी में कार्य करता है। 31 अक्टूबर 2020 को उसे टेलीफोन पर सूचना मिली कि उसके छोटे भाई हृदेश उर्फ छोटू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जब भाई की हत्या के संबंध में विस्तृत जानकारी की तो पता चला कि गांव में आयोजित हुई एक कबड्डी प्रतियोगिता से लौटते समय घर के निकट बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां मार दी, गोली की आवाज सुनकर हृदेश की पत्नी जया व मां सरोज एवं वीरपाल गेट पर पहुंचे तो देखा कि हृदेश लहूलुहान पड़ा हुआ है।

परिजनों ने गांव वालों की मदद से हृदेश को जिला अस्पताल बुलन्दशहर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा हृदेश को मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद वादी ने सौरभ कुमार पुत्र शलैय सिंह, नेत्रपाल उर्फ नेता पुत्र जिले सिंह, कपिल पुत्र धर्मपाल निवासीगण खालौर थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर, मुकेश कुमार पुत्र उदयवीर सिंह निवासी डेटाखुर्द थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया, आरोपियों को जेल भेजा।

बीडीसी सदस्य हृदेश हत्याकांड को ऑपरेशन कनविक्शन में चिन्हित कर पुलिस ने वाद प्रक्रिया को शीघ्रता से संपन्न कराया। इस हत्याकांड में अभियुक्तों के विरुद्ध 12 गवाह परिक्षित हुए। एडीजे 4 बुलंदशहर के न्यायधीश अभिमन्यु सिंह ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को अभियुक्त सौरभ कुमार, नेत्रपाल उर्फ नेता, कपिल व मुकेश कुमार (उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 40-40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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