Bulandshahr News: किशोरी के रेपिस्ट को 10 साल के कठोर कारावास की सजा, 20 हजार का जुर्माना
Bulandshahr News: एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2019 में कोतवाली देहात क्षेत्र की एक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अरुण को 10 साल के कठोर कारावास और ₹20000 अर्थदंड की सजा दी है।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की एडीजे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 2019 में कोतवाली देहात क्षेत्र की एक किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी अरुण को 10 साल के कठोर कारावास और ₹20000 अर्थदंड की सजा दी है। एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट बुलंदशहर के एडीजीसी वरूण कौशिक, धर्मेन्द्र राघव, भरत शर्मा व आशुतोष कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि अरुण पुत्र सुभाष निवासी ग्राम धमरावली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया था।
इस सम्बन्ध में 25 अक्टूबर 2019 को थाना कोतवाली देहात पर धारा 376 आईपीसी व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी। 28 नवबंर 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराया गया।
अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए। परिणामस्वरुप गुरुवार को एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट बुलन्दशहर कोर्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त अरूण पुत्र सुभाष निवासी ग्राम धमरावली थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर को दोषी करार दे 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।