Bulandshahr News: BJP MLA प्रदीप चौधरी के चुनाव प्रचार करने पर MP/MLA कोर्ट ने लगाई रोक
Bulandshahr News: एमपी/एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने सदर विधायक प्रदीप चौधरी के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर जनपद की एमपी/एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश न होने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा लोक सभा चुनावों में प्रचार करने पर रोक लगा दी है।
विधायक कोर्ट में नही हो रहे थे पेश
जनपद बुलंदशहर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट अनूपशहर में स्थित है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी बुलंदशहर सदर सीट के भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी के अदालत में हाजिर न होने पर शनिवार को एमपी/एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने सदर विधायक प्रदीप चौधरी के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी, साथ ही बुलंदशहर के एसएसपी सहित चुनाव आयोग को इस बाबत पत्र प्रेषित किया गया है।
शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष अभियोजक राकेश कुमार वर्मा ने बताया कि बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौघरी के विरूद्ध 8 फरवरी 2022 को बुलंदशहर नगर कोतवाली में बिना अनुमति के जनसभा और रैली आयोजित करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें धारा 144, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन, कोविड महामारी अधिनियम की धाराओ में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
मामले की सुनवाई अनूपशहर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत में चल रही है। कोर्ट में भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी के उपस्थित न होने पर न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने गैर जमानती वारंट जारी करने पर भी हाजिर न होने के पर प्रदीप चौधरी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाते हुए एसएसपी को पत्र लिखा है, कि वह सभी थानाध्यक्षों को उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक का आदेश प्रभावी करें। बताया गया कि इस संबंध में जिला निवार्चन अधिकारी को भी पत्र भेजा प्रेषित किया गया है।