Bulandshahr News: बुलंदशहर जेल में क्रिमिनल का टशन, बनाया वीडियो रील, जेलर ने दो के खिलाफ कराई FIR

Bulandshahr News: वीडियाे 13 जनवरी 2025 का बताया जा रहा है। जिस तरह से जेल में मोबाइल से वीडियो बनाया गया है, उससे साफ लग रहा है कि जेलों में माेबाइल का अपराधी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। कादिर एक छात्र की हत्या के आरोप में जेल जा चुका है।;

Report :  Sandeep Tayal
Update:2025-01-18 10:19 IST

Bulandshahr News ( Photo- Social Media )

Bulandshahr News: जेलों में कैमरा ले जाना प्रतिबंधित है, लेकिन जमानत पर चल रहे मेरठ के एक हत्याभियुक्त कादिर ने जिला जेल में अपने साथी नदीम के साथ टशन का वीडियो रील बना डाला, और उसे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया, वीडियो वायरल हुआ तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया, एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि जेलर अशोक ने मोहम्मद कादिर और नदीम के खिलाफ सिकंदराबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

क्रिमिनल का जेल में वीडियो शूट, खोली सुरक्षा/चैकिंग व्यवस्था की पोल

यूपी के बुलंदशहर में जिला जेल में मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के बड्‌ढा गांव निवासी कादिर पुत्र आबिद अली जिला जेल में मुलाकाती स्थल पर वीडियो बनवाया, जो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कादिर पर उसके साथ नदीम नजर आ रहा है। वीडियाे 13 जनवरी 2025 का बताया जा रहा है। जिस तरह से जेल में मोबाइल से वीडियो बनाया गया है, उससे साफ लग रहा है कि जेलों में माेबाइल का अपराधी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। कादिर एक छात्र की हत्या के आरोप में जेल जा चुका है। फिलहाल वह जमानत पर चल रहा है। कादिर शातिर बदमाश अमित मिरिंडा के गिरोह से जुड़ा बताया जाता है। जिला जेल के अंदर मोबाइल से वीडियो शूट कर कादिर ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था को खुले आम चुनौती दे डाली। बड़ा सवाल ये है जेल में मुलाकात के दौरान आखिर मोबाइल या स्पाई कैम कैसे चला गया, या फिर जेल के किसी कर्मचारी से साठगांठ कर वीडियो रील शूट कराया गया, इस सबकी जांच की जा रही है।



जेलर ने कराई रिपोर्ट दर्ज

एसपी सिटी शंकर।प्रसाद ने बताया कि जिला जेल के जेलर अशोक कुमार ने सिकंदराबाद कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि मो.कादिर पुत्र आबिद निवासी कायस्थ बड़ढा मेरठ, नदीम पुत्र नूर मोहम्मद निवासी हसनपुर हापुड़ 13.1.25 को जिला जेल में बंद बंदी मारूफ पुत्र शकील और सुरेन्द्र पुत्र प्रेमसिंह से मुलाकात करने आए थे मुलाकाती स्थल पर वीडियो बनाकर इलाके में रौब और भय स्थापित करने आदि का अपराध किया गया है। दोनों के खिलाफ बीएनएस की धारा 221, 223, 353(2), 61 (2) ,आईटी एक्ट की धारा 67 और 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम की धारा 7 और कारागार अधिनियम की धारा 42 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपियों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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