Bulandshahr: छात्रा से रेप के दोषी को 12 साल कठोर कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगा
Bulandshahr: विशेष न्यायालय (पोक्सो अधिनियम) बुलंदशहर के एडीजीसी सुनील शर्मा व महेश राघव ने बताया कि वर्ष 2015 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी गैर संप्रदाय की एक लड़की अपने घर पर छत पर सो रही थी।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की विशेष न्यायधीश (पोक्सो अधिनियम) के न्यायधीश ने गैर सम्प्रदाय की युवती को अगवा कर रेप करने के दोषी फरमान को 12 वर्ष के कठोर कारावास व ₹30000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानिए क्या था पूरा मामला
विशेष न्यायालय (पोक्सो अधिनियम) बुलंदशहर के एडीजीसी सुनील शर्मा व महेश राघव ने बताया कि वर्ष 2015 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र निवासी गैर संप्रदाय की एक लड़की अपने घर पर छत पर सो रही थी। तभी फरमान पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम ताजपुर थाना कोतवाली देहात लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। पीड़िता ने कोर्ट को बताया कि मथुरा और अलीगढ़ में रख एक सप्ताह तक उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कई बार उसे नशा देकर बेहोश करके भी रखा गया। मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों ने 07.07.2015 को थाना कोतवाली देहात पर मुअसं 479/15 धारा 366/376/506 आइपीसी के तहत दर्ज कराया था।
ऑपरेशन कनविक्शन में चिन्हित होने पर वाद प्रक्रिया हुई तेज
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि थाना पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया। 25 अगस्त 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन“के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।
कोर्ट ने सुनाई ये सजा
जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध पांच गवाह परिक्षित हुए। विशेष न्यायालय (पोक्सो अधिनियम) बुलंदशहर के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फरमान (उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।