कैंसर पीड़ित युवक की मौत का मामला, कोर्ट ने महानिदेशक स्वास्थ्य को किया तलब
लखनऊ : हाईकोर्ट ने महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य को गुरूवार को तलब किया है। कैंसर से पीड़ित एक युवक की मौत इलाज के अभाव मेे होने के आरेापों की जांच करने के आदेश कोर्ट ने महानिदेशक को दिए थे। लेकिन तय समय सीमा गुजर जाने के बावजूद जांच रिपोर्ट और जवाब बुधवार को दाखिल नही किया गया। जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए महानिदेशक को गुरूवार को उपस्थित होने का आदेश दिया है।
यह आदेश जस्टिस राजन रॉय व जस्टिस राजेश सिंह चैहान की पीठ ने सीतापुर की कांती देवी की याचिका पर दिया।
याची ने अपनी याचिका में कैंसर पीड़ित अपने 24 वर्षीय बेटे की मौत का कारण निःशुल्क उपचार का लाभ मुहैया न कराने की बात कही है और सरकार से मुआवजे की मांग की है। 15 दिसम्बर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने महानिदेशक, चिकित्सा व स्वास्थ्य को छह सप्ताह में इस बात की जांच करने को कहा था कि क्या सरकारी मशीनरी से निःशुल्क उपचार का लाभ मुहैया कराने में चूक हुई है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच रिपोर्ट के बारे में पूछा। इस पर सरकारी वकील द्वारा फिलहाल कोई निर्देश प्राप्त न होने की बात कहते हुए, दो सप्ताह का समय दिए जाने की मांग की गई। जिसका याची पक्ष की ओर से विरोध किया गया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद महानिदेशक को कोर्ट के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया है।
याचिका में कहा गया है कि कई प्रार्थना पत्र देने के बावजूद याची के बेटे को असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतू नियमावली व मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष के तहत लाभ नहीं दिया गया और पर्याप्त इलाज न मिलने के कारण याची के बेटे की मृत्यु हो गई। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उद्धरण देते हुए, दलील दी गई है कि याची मुआवजे की हकदार है।