कैट ने दिया आदेश- अक्टूबर 2015 से बहाल माने जाएं IPS अमिताभ ठाकुर

Update: 2016-04-25 09:19 GMT

लखनऊ: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल माने जाने का आदेश दिया है। कैट के इस आदेश से एक तरफ सरकार को झटका लगा है, वहीं अमिताभ ठाकुर ने सीएम को सोशल मीडिया पर दिए चैलेंज को भी पूरा कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई रखी गई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार को जवाब देना है।

-अमिताभ ठाकुर ने बताया कि नवनीत कुमार और जयति चंद्रा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि सस्पेंशन बढाने में विलंब हुआ। कैट ने कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार 90 दिन के बाद सस्पेंशन बढ़ाए।

-केंद्र सरकार की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर हलफनामे से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने अमिताभ का सस्पेंशन कैंसिल कर दिया है। हाईकोर्ट में दिए हलफनामे को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

कैट ने राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2016 को 95 दिन के लिए बढ़ाए गए सस्पेंशन आदेश को मुकदमे के निस्तारण तक स्थगित कर दिया और कहा कि अमिताभ को 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल माना जाए। कैट ने केंद्र और राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 मई 2016 तय की।

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