50 लाख रुपए घूस मामला: CBI को मिली ED के सहायक निदेशक की 80 घंटे की कस्टडी रिमांड

Update:2017-06-29 19:05 IST
प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष जज एमपी चैधरी ने 4 लाख की रिश्वत मामले में जेल में बंद सतर्कता निदेशालय के सहायक निदेशक एनबी सिंह व बिचैलिया आदित्य कुमार पाल उर्फ सुभाष का 80 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है। कस्टडी रिमांड की यह अवधि 3 जुलाई की सुबह 10 बजे से शुरू होगी।

कोर्ट ने यह आदेश इस मामले के विवेचक और सीबीआई इंस्पेक्टर अनमोल सचान की अर्जी पर दिया है। बीते 27 जून को इस अर्जी पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान यह दोनों आरोपी जेल से अदालत में पेश किए गए थे।

ऐसे आए थे गिरफ्त में

विवेचक ने अपनी अर्जी में इन दोनों मुल्जिमों को 10 दिन की कस्टडी में देने की मांग की थी। यह कहते हुए कि 23 जून, 2017 को इस मामले की लिखित शिकायत मेरठ के सुरेंद्र चौधरी ने दर्ज कराई थी। जिसके मुताबिक एनबी सिंह अपने सहयोगी आदित्य के जरिए उससे 50 लाख की रिश्वत मांग रहे थे। ट्रैप की कार्यवाही में आदित्य को 4 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इसके बाद आदित्य के जरिए एनबी सिंह को भी गिरफ्तार किया गया।

तीन लोग हैं कौन?

जबकि, इससे पहले पोस्ट ट्रैप की कार्यवाही के दौरान रिकार्ड की गई बातचीत से इस साजिश में एनबी सिंह के अलावा तीन अन्य लोगों के भी शामिल होने और इनके बीच रिश्वत की रकम वितरित होने की बात सामने आई है। विवेचक का कहना था कि यह तीन कौन लोग हैं? यह जानना बेहद जरूरी है। इसके लिए मुल्जिमों से पूछताछ आवश्यक है। साथ ही इस मामले की अग्रिम विवेचना के लिए भी इन्हें रिमांड में दिया जाना जरूरी है। लिहाजा मुल्जिमों का 10 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया जाए।

 

 

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