गौतमबुद्धनगर: यमुना प्राधिकरण द्वारा की जा रही वसूली को चुनौती

गौतमबुद्धनगर में यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी द्वारा किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के एवज में प्लॉट आवंटियों से अतिरिक्त रूपये की वसूली एवं भूमि अधिग्रहण की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर राज्य सरकार व प्राधिकरण से पत्रावली तलब की है।

Update: 2019-05-04 13:39 GMT

प्रयागराज: गौतमबुद्धनगर में यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी द्वारा किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा देने के एवज में प्लॉट आवंटियों से अतिरिक्त रूपये की वसूली एवं भूमि अधिग्रहण की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर राज्य सरकार व प्राधिकरण से पत्रावली तलब की है।

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दोनों मामलो की अलग अलग तिथि पर सुनवाई होगी। प्लॉट मालिको से वसूली के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई 10 मई तो भूमि अधिग्रहण की वैधता की चुनौती याचिकाओं की सुनवाई 15 मई को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की खंडपीठ ने रेजिडेंट प्लॉट ओनरसोसल वेलफेयर एसोसिएशन सहित दर्जनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।

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याचिका पर अधिवक्ता प्रेम कुमार चौरसिया व् कई अन्य तथा अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह ने पक्ष रखा।याची अधिवक्ता ने बताया कि 13 गावों की जमीन धारा 117 में अर्जेंसी क्लॉज में अधिगृहीत की गयी किन्तु कार्य नही किया गया।

दूसरे मामलो में कोर्ट के आदेश पर किसानों को गजराज सिंह केस के फैसले के तहत बढा हुआ मुआवजा देना पड़ा। इस अतिरिक्त राशि की वसूली प्राधिकरण आवंटियों से कर रहा है। जिसे चुनौती दी गयी है।

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