Chandauli News: मादक तस्कर को न्यायालय ने सुनाई कठोर सजा,तस्करी करने वालों में मचा हड़कंप

Chandauli News: चंदौली के अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम श्याम बाबू द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व एक लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।;

Update:2025-03-27 21:27 IST

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Chandauli News: चंदौली के अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रशासन के"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्कर के खिलाफ 10 साल की कठोर सजा व एक लाख के जुर्माना के साथ जुर्माना अदा नहीं करने पर छः महीने की अतिरिक्त सजा दिया है। तस्करों के खिलाफ इस तरह की कठोर सजा की कार्यवाही होने से, मादक-पदार्थ की तस्करी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। 

 चंदौली के अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम श्याम बाबू द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व एक लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।थाना सकलडीहा थाना में दिनांक 02.04.2004 को धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

आरोपी अभियुक्त जवाहर उपाध्याय पुत्र स्व0 रामजी उपाध्याय निवासी डमरुआ थाना अगियाव बाजार जनपद भोजपुर बिहार के खिलाफ अपराध संख्या- 34/2004 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया था।   

उपरोक्त अभियोग में मानिटरिंग सेल अवधेश कुमार पाण्डेय(एडीजीसी) व थाना सकलडीहा के पैरोकार हे0का0 हरीलाल की प्रभावी पैरवी व साक्षियों के साक्ष्य के फलस्वरूप गुरुवार को न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्याम बाबू (अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-प्रथम जनपद चन्दौली) द्वारा एनडीपीएस एक्ट में दोषी अभियुक्त जवाहर उपाध्याय पुत्र स्व0 रामजी उपाध्याय निवासी डमरुआ थाना अगियाव बाजार जनपद भोजपुर बिहार को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व एक लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

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