चिन्मयानंद यौन शोषण केस: पीड़ित छात्रा को मिली रिहाई, यहां पढ़ें पूरा मामला

चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लॉ कॉलेज की छात्रा बुधवार शाम शाहजहां जिला जेल से रिहा हो गई। 4 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में छात्रा को जमानत दी थी।

Update:2019-12-12 10:48 IST

लखनऊ: चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लॉ कॉलेज की छात्रा बुधवार शाम शाहजहां जिला जेल से रिहा हो गई। 4 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में छात्रा को जमानत दी थी। वह 25 सितंबर से जेल में बंद थी। छात्रा के तीन दोस्त अभी जेल में बंद है। जेल से रिहाई के बाद छात्रा को कड़ी सुरक्षा के बीच उसके घर ले जाया गया।

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जेल से छूटने से पहले जेल के बाहर सुरक्षा का कड़ा पहरा कर दिया गया था। जेल प्रशासन ने औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद शाम 6:30 बजे रिहा किया। इस मौके पर छात्रा के पिता ने कहा- खुशी है, हाईकोर्ट से बेटी को जमानत मिली थी। आगे की कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।

हाईकोर्ट से मिली थी राहत, निचली अदालत से खारिज हुई थी जमानत

शाहजहांपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में छात्रा ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। लेकिन अर्जी खारिज कर दी गई थी। जिसके बाद छात्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली। छात्रा के जमानत याचिका पर 2 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। लेकिन सुनवाई टल गई थी। 4 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस एसडी सिंह की बेंच ने छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया।

24 अगस्त को सामने आया था विडियो

शाहजहांपुर में स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा ने 24 अगस्त को एक विडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर शारीरिक शोषण और कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगाए थे। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। बाद में पुलिस ने उसे राजस्थान से में मिली थी।

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चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज हुआ था केस

25 अगस्त को पीड़िता के पिता की ओर से कोतवाली शाहजहांपुर में अपहरण और जान से मारने की धाराओं में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया था। इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद को 20 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय से चिन्मयानंद जेल में हैं और उनकी जमानत पर फैसला कोर्ट में सुरक्षित है।

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