UP News: CM योगी के निर्देश पर यूपी में जीएसटी ब्याज और दंड माफी योजना से 35680 व्यापारियों को फायदा

UP News Today: इनमें प्रमुख जोनों में वाराणसी जोन-1 ने लगभग 18 करोड़ रुपये, जोन-2 ने 16 करोड़ रुपये, गोरखपुर जोन ने 29 करोड़ रुपये, लखनऊ जोन-1 ने 22 करोड़ रुपये, लखनऊ जोन-2 ने 81 करोड़ रुपये, गौतमबुद्ध नगर ने 141 करोड़ रुपये, गाजियाबाद जोन-1 ने 53 करोड़ रुपये और जोन-2 ने 21 करोड़ रुपये का राजस्व जमा किया है।;

Report :  Virat Sharma
Update:2025-02-05 18:27 IST

CM Yogi Instructions 35680 Traders Benefit From GST Interest and Penalty Waiver Scheme 

UP News Today: उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार की जीएसटी ब्याज और अर्थदंड माफी योजना को लागू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में राज्य कर विभाग ने यह योजना संचालित की है। जिसका उद्देश्य व्यापारियों को आर्थिक राहत देना है। अब तक 35680 व्यापारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है और लगभग 550 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में जमा कराए हैं।

विभिन्न जोन से मिली भारी राजस्व वसूली

बता दें कि प्रदेश के विभिन्न जोनों से इस योजना के तहत बड़ा राजस्व प्राप्त हुआ है। इनमें प्रमुख जोनों में वाराणसी जोन-1 ने लगभग 18 करोड़ रुपये, जोन-2 ने 16 करोड़ रुपये, गोरखपुर जोन ने 29 करोड़ रुपये, लखनऊ जोन-1 ने 22 करोड़ रुपये, लखनऊ जोन-2 ने 81 करोड़ रुपये, गौतमबुद्ध नगर ने 141 करोड़ रुपये, गाजियाबाद जोन-1 ने 53 करोड़ रुपये और जोन-2 ने 21 करोड़ रुपये का राजस्व जमा किया है।

योजना के तहत ब्याज एवं दंड माफी

राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने बताया कि वर्ष 2017-2018, 2018-19 और 2019-2020 की माल एवं सेवा कर (GST) जमा करने पर ब्याज और दंड माफ किए जा रहे हैं। यह योजना 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को इस योजना का लाभ जल्द से जल्द लेने की अपील की गई है।

व्यापारियों के हित में काम कर रही सरकार

प्रमुख सचिव एम देवराज ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य कर विभाग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार व्यापारियों के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि व्यापारियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और राज्य कर विभाग पूरी तत्परता से काम कर रहा है। सभी करदाताओं से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की गई है। व्यापारी और सेवा प्रदाता राज्य कर विभाग के स्थानीय अधिकारियों से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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