Banda News: बेटे समेत पतिहंता को उम्रकैद, हत्या के अन्य मामले में बाप-बेटे को भी आजीवन कारावास

Banda News: 2021 में बबेरू कोतवाली के कोर्रम गांव निवासी वंश गोपाल यादव ने पुलिस को सूचित किया कि 20 जून को उसके छोटे भाई राम करन यादव की उसकी पत्नी बृजरनिया ने बेटे रामबाबू के साथ मिलकर हत्या कर दी है।;

Report :  Om Tiwari
Update:2025-02-05 21:27 IST

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Banda News: पुलिस की प्रभावी पैरवी की झलक बुधवार को दो न्यायिक फैसलों में दिखी। हत्या के दो मामलों में न्यायालय ने फैसला सुनाया। बेटे के साथ पति को पीटने के बाद गला दबाकर मौत के घाट उतारने वाली पत्नी समेत दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दूसरे मामले में लाठियों से पीट कर एक व्यक्ति की हत्या के लिए बाप-बेटे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 26 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

बबेरू कोतवाली के कोर्रम गांव में बेटे रामबाबू के साथ बृजरनिया ने की थी पति की हत्या 

बताया गया, 2021 में बबेरू कोतवाली के कोर्रम गांव निवासी वंश गोपाल यादव ने पुलिस को सूचित किया कि 20 जून को उसके छोटे भाई राम करन यादव की उसकी पत्नी बृजरनिया ने बेटे रामबाबू के साथ मिलकर हत्या कर दी है। डंडों से पीटने के बाद उसे गला दबाकर मारा गया है। मुकदमा पंजीकृत कर तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने विवेचना की। मां-बेटे को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। लोक अभियोजक सुशील कुमार तिवारी की प्रभावी पैरवी और कोर्ट मोहर्रिर निशा पटेल व पैरोकार चक्रधारी के प्रयासों से एडीजे प्रथम ने दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद और 10 हजार रुपए के जुर्माने का दंड दिया है।

बिसंडा थाने के हस्तम गांव में बाप-बेटे ने लाठियों से पीट कर ली थी बिंदा के बाप की जान

उधर, 2013 में बिसंडा थाने के हस्तम गांव में एक व्यक्ति की लाठियों से पीट कर हत्या के मामले में न्यायालय ने बाप-बेटे को आजीवन कारावास और 26 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मालूम हो, हस्तम निवासी बिंदास प्रसाद ने थाने में लाठियों से पीट कर पिता की हत्या की तहरीर देकर गांव के ही दद्दू पुत्र चुन्नू और रमाकांत पुत्र दद्दू को अभियुक्त नामित किया था। विवेचक ने 12 जून को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 7 अगस्त को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। लोक अभियोजक जयप्रकाश साहू की पैरवी और कोर्ट मोहर्रिर निशा पटेल व पैरोकार राजन अग्निहोत्री के प्रयास रंग लाए। न्यायालय ने बाप-बेटे को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।

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