यूपी की नदियों में नहीं बहा सकेंगे कोरोना संक्रमितों के शव, SDRF और PAC की हुई तैनात
सरकार ने कोरोना संक्रमित शवों को नदियों में बहाए जाने पर रोक लगा दी है और SDRF और PAC को पेट्रोलिंग करने के आदेश हैं।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कई नदियों में कोरोना संक्रमित शवों को बहाये जाने की बढ़ती घटनाओं को राज्य सरकार (UP Government) ने गंभीरता से लेते हुए आज बड़ा कदम उठाया। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित शवों को नदियों में बहाये जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। इसके लिए प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन बल (एसडीआरएफ) तथा पीएसी की जल पुलिस (Jal Police) को प्रदेश की सभी नदियों में पेट्रोलिंग (Patrolling) करने को कहा गया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों कानपुर उन्नाव, हमीरपुर, फतेहपुर, गाज़ीपुर समेत कई अन्य जिलों में शवों को नदियों में बहाये जाने के साथ ही नदी किनारे दफनाए जाने के कई मामले प्रकाश में आये। इसके बाद केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी सजग हुई। इस तरह के मामलों से नमामि गंगे मिशन (Namami Gange Mission) पर भी काफी बड़ा असर पड़ रहा था। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने इसे मानव जाति के लिए बड़ा खतरा होने से सरकार को आगाह किया था।
योगी ने दिए ये आदेश
इस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में राज्य आपदा प्रबन्धन बल (एसडीआरएफ) तथा पीएसी की जल पुलिस को प्रदेश की सभी नदियों में पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को नदी में शव न बहाने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि गृह विभाग, नगर विकास, ग्राम्य विकास तथा पर्यावरण की एक कमेटी बनायी गयी है, जो लोगों को कैसे जागरूक करना है इस पर कार्य करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिसकी मृत्यु हुई है उसे सम्मानजनक रूप से उसकी अन्त्येष्टि करायी जाए। राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लावारिस शवों के अंतिम संस्कार के लिए बजट की स्वीकृति की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तर पर बनी विशेषज्ञ चिकित्सक टीम को ब्लैक फंगस बीमारी के समुचित इलाज व्यवस्था एवं गाइडलाइन्स तैयार करने को कहा है। इसके अलावा आंशिक कोरोना कर्फ्यू में वैक्सीनेशन, औद्योगिक गतिविधियों, मेडिकल सम्बन्धी कार्य आदि आवश्यक अनिवार्य सेवाओं को जारी रखते हुए आंशिक कोरोना कर्फ्यू की अवधि में पूरे प्रदेश के शहरों और गांवों में विशेष सफाई एवं फाॅगिंग अभियान चलाया जा रहा है।