कोरोना से जंगः लखनऊ में मकान मालिक नहीं वसूल सकेंगे किरायेदारों से किराया

कोरोना वायरस के खिलाफ हुए लाॅकडाउन के बीच राजधानी लखनऊ वालों के लिए कुछ अच्छी खबरे हैं। लखनऊ में बीते पांच दिनों से कोरोना पाॅजिटिव का एक भी नया केस सामने नहीं आया है।

Update: 2020-03-29 05:57 GMT

लखनऊ: कोरोना वायरस के खिलाफ हुए लाॅकडाउन के बीच राजधानी लखनऊ वालों के लिए कुछ अच्छी खबरे हैं। लखनऊ में बीते पांच दिनों से कोरोना पाॅजिटिव का एक भी नया केस सामने नहीं आया है। इधर पावर काॅर्पोरेशन ने अप्रैल माह में बिजली की मीटर रीडिंग पर रोक लगा दी है तो लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मकान मालिकों पर किरायेदारों से मौजूदा माह का किराया वसूलने पर रोक लगा दी है।

चार दिन से लखनऊ में नहीं आया कोई कोरोना पाॅजिटिव केस

जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जनपद लखनऊ के राजधानी नगर होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में श्रमिक, छात्र एवं अन्य अधिवासी किराये के मकनों में रह रहे हैं। कोविड-19 महामारी के कारण जनपद की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि ऐसे लोगों को आवासीय सुरक्षा प्रदान की जाए।

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परन्तु प्रशासन के संज्ञान में आया है कि जनपद के भवन स्वामियों द्वारा ऐसे लोगों से किराये की मांग की जा रही है। जिसके कारण यह लोग पलायन के लिए बाध्य हो रहे हैं, जिससे संक्रमणीय महामारी के दृष्टिगत लिए गए लॉक डाउन के निर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अप्रैल माह में नहीं होगी बिजली मीटर की रीडिंग

जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक प्रकाश ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में निहित प्रावधानों के तहत आदेश दिया है कि जनपद लखनऊ के किसी भी भवन स्वामी द्वारा किसी भी श्रमिक, छात्र अथवा कर्मचारी जो जनपद के विभिन्न इकाइयों, कम्पनियों अथवा कार्यालयों में कार्यरत हैं या अन्य प्रकार से अध्ययनरत हैं, से आवासीय भवन के किराये की मांग एक माह तक किसी भी दशा में नहीं की जायेगी। वांछित आवासीय भवन किराया आदेश की तिथि से एक माह के उपरान्त ही लिया जायेगा।

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आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई

उन्होंने कहा है कि अगर जनपद के किसी भी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जायेगा तो राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 के तहत कार्यवाई सुनिश्चित की जायेगी। यदि किसी भी भवन स्वामी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा इसकी सूचना जनपद के इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल रूम के दूरभाष संख्या-0522-2622627 पर दी जा सकती है। उन्होंने लखनऊ नगर व ग्रामीण के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देष दिया है कि इस आदेष का अनुपालन कराये।

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इसी तरह यूपी पावर कार्पोरेषन लि. के निदेशक वाणिज्य ने सभी डिस्कॉम को अप्रैल माह की बिजली रीडिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेष दिया है। उन्होंने कहा है कि यह सभी बिल पिछले तीन माह के एवरेज बिल से बनाये जायेंगे। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिलों के भुगतान के आन लाइन व्यवस्था करने तथा मोबाइल व ई-मेल के माध्यम से बिलों को भेजे जाने की व्यवस्था करने को कहा है।

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